ओडिशा से महाराष्ट्र ले जाया जा रहा था गांजा; एंबुलेंस और पायलेटिंग कार समेत 50 लाख से अधिक की संपत्ति बरामद।

 ओडिशा से महाराष्ट्र ले जाया जा रहा था गांजा; एंबुलेंस और पायलेटिंग कार समेत 50 लाख से अधिक की संपत्ति बरामद।

राज्य ब्यूरो मोहम्मद आसिफ खान संपादक वीरेंद्र कुमार

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ओडिशा से महाराष्ट्र ले जाया जा रहा था गांजा; एंबुलेंस और पायलेटिंग कार समेत 50 लाख से अधिक की संपत्ति बरामद।

 

 

 

महासमुंद।नशीले पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में महासमुंद एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स और कोमाखान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक एंबुलेंस से भारी मात्रा में अवैध गांजा जब्त किया है। इस मामले में पुलिस ने महाराष्ट्र के पांच अंतरराज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है।एंबुलेंस का बनाया सुरक्षा कवच, पर पुलिस के आगे फेल हुई चालजानकारी के अनुसार, पुलिस को सटीक सूचना मिली थी कि ओडिशा से महासमुंद के रास्ते एक एंबुलेंस (क्रमांक MH 13 CU 0707) में गांजा तस्करी की जा रही है।

सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने टेमरी जांच नाका पर घेराबंदी की। इस दौरान पुलिस ने संदिग्ध एंबुलेंस और उसके आगे रास्ता साफ करने (पायलेटिंग) के लिए चल रही कार (क्रमांक MH 12 NB 5277) को रोककर तलाशी ली।शुरुआती पूछताछ के बाद जब वाहनों की सघन तलाशी ली गई, तो एंबुलेंस के भीतर छिपाकर रखा गया 77 किलो अवैध गांजा बरामद हुआ। पकड़े गए आरोपियों ने कबूल किया कि वे इस खेप को ओडिशा के बालीगुडा क्षेत्र से लेकर महाराष्ट्र के सोलापुर में खपाने की तैयारी में थे।

50.45 लाख का सामान जब्त पुलिस ने इस कार्रवाई में गांजा समेत तस्करी में प्रयुक्त वाहनों को भी जब्त किया है:77 किलो गांजा: बाजार मूल्य लगभग 38.50 लाख रुपये।वाहन: एक एंबुलेंस (कीमत 8 लाख) और एक पायलेटिंग कार (कीमत 3 लाख)।अन्य: तस्करी में इस्तेमाल 5 मोबाइल फोन (कीमत 95 हजार)।जब्त की गई कुल संपत्ति की कीमत 50 लाख 45 हजार रुपये आंकी गई है।गिरफ्तार आरोपियों की पहचानपुलिस ने महाराष्ट्र निवासी पांच युवकों को हिरासत में लिया है,

जिनके नाम निम्नलिखित हैं:

आकाश उर्फ अक्षय जाधव (27 वर्ष, धाराशिव)लिंबाजी जाधव (33 वर्ष, धाराशिव)धनंजय लोखंडे (25 वर्ष, सोलापुर)प्रथमेश पिंगले (20 वर्ष, सोलापुर)अजय काले (25 वर्ष, धाराशिव)कड़ी कानूनी कार्रवाईपुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 68/2026 के तहत NDPS एक्ट की धारा 20(B)(II)(C) और 29 के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया है।