महासमुंद बोर्ड परीक्षा में बड़ी लापरवाही: डिजिटल कैमरे से बना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, केंद्राध्यक्ष सहित 5 कर्मचारी निलंबित

 महासमुंद बोर्ड परीक्षा में बड़ी लापरवाही: डिजिटल कैमरे से बना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, केंद्राध्यक्ष सहित 5 कर्मचारी निलंबित

राज्य ब्यूरो मोहम्मद आसिफ खान संपादक वीरेंद्र कुमार

******************************

 

 

महासमुंद बोर्ड परीक्षा में बड़ी लापरवाही: डिजिटल कैमरे से बना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, केंद्राध्यक्ष सहित 5 कर्मचारी निलंबित

 

महासमुंद। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणामों की खुशी के बीच महासमुंद जिले से एक बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की खबर सामने आई है। परीक्षा केंद्र में गंभीर लापरवाही और छात्रों से दुर्व्यवहार के आरोप में लोक शिक्षण संचालनालय ने एक साथ पांच लोक सेवकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।यह पूरी कार्रवाई महासमुंद जिले के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी/हिंदी माध्यम विद्यालय भंवरपुर स्थित परीक्षा केंद्र क्रमांक 171031 में हुई चूक के बाद की गई है।।तलाशी में चूक, छात्र परीक्षा कक्ष में ले गया डिजिटल कैमरा। विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों के प्रवेश के समय सुरक्षा और जांच नियमों का कड़ाई से पालन नहीं किया गया।

इस गंभीर लापरवाही के चलते एक छात्र नियमों को ताक पर रखकर अपने साथ एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस (डिजिटल कैमरा) परीक्षा कक्ष के भीतर ले जाने में कामयाब रहा।

छात्र ने न केवल परीक्षा से जुड़े गोपनीय वीडियो और ऑडियो रिकॉर्ड किए, बल्कि उन्हें सोशल मीडिया पर भी प्रसारित कर दिया। इस घटना से शिक्षा विभाग की विश्वसनीयता और परीक्षा की शुचिता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए।

इन 5 अधिकारियों-कर्मचारियों पर गिरी गाज।

प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में दोषी पाए जाने के बाद लोक शिक्षण संचालनालय ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के उल्लंघन और कर्तव्यों में गंभीर लापरवाही का दोषी मानते हुए निम्नलिखित कर्मचारियों को निलंबित किया है:गंगा प्रसाद पटेल (केंद्राध्यक्ष)अनिलाश भोई (सहायक केंद्राध्यक्ष)दिनेश कुमार दास (सहायक केंद्राध्यक्ष)दुर्गाप्रसाद पटेल (पर्यवेक्षक/इन्विजिलेटर)विजिया बुडेक (नियमित भृत्य)।

जिला शिक्षा कार्यालय रहेगा नया मुख्यालयइन।

सभी पांचों कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत निलंबित किया गया है। विभाग ने आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि निलंबन की पूरी अवधि के दौरान इन सभी का मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) कार्यालय महासमुंद निर्धारित रहेगा। इस कार्रवाई से जिले के अन्य परीक्षा केंद्रों और शिक्षा विभाग के अमले में हड़कंप मच गया है।