नौकरी का झांसा देकर 5 लाख की ठगी करने वाला आरोपी 8 साल बाद गिरफ्तार, दुर्ग संभाग आयुक्त कार्यालय में चपरासी बनाने का दिया था झांसा

राज्य ब्यूरो मोहम्मद आसिफ खान संपादक वीरेंद्र कुमार

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नौकरी का झांसा देकर 5 लाख की ठगी करने वाला आरोपी 8 साल बाद गिरफ्तार, दुर्ग संभाग आयुक्त कार्यालय में चपरासी बनाने का दिया था झांसा

भिलाई। भिलाई की पुरानी भिलाई थाना पुलिस ने सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने वाले फरार आरोपी शमीम खान को घटना के करीब 8 साल बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने दुर्ग संभाग आयुक्त कार्यालय में चपरासी के पद पर नौकरी दिलाने का झांसा देकर दो लोगों से 5 लाख रुपए ऐंठ लिए थे। 13 सितंबर को गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

क्या है पूरा मामला?

पुरैना निवासी डी. सत्य साईं ने 17 नवंबर 2018 को पुरानी भिलाई थाने में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, आरोपी शमीम खान (निवासी: गुरुघासीदास वार्ड क्रमांक 44, कसारीडीह, दुर्ग) ने डी. सत्य साईं और उनके परिचित सीएच बैकुंठ राव को संभाग आयुक्त कार्यालय दुर्ग में चपरासी की नौकरी लगवाने का भरोसा दिलाया था।

नौकरी का झांसा देकर आरोपी ने दोनों से कुल 5 लाख रुपए ले लिए। रकम ऐंठने के बाद न तो दोनों की नौकरी लगी और न ही आरोपी ने उनके पैसे वापस किए। ठगी का अहसास होने पर पीड़ितों ने पुलिस की शरण ली।

डिजिटल और बैंक सबूतों ने खोली पोल

मामले की जांच के दौरान पुलिस को शिकायतकर्ता की ओर से मजबूत साक्ष्य सौंपे गए:

लेन-देन का वीडियो: आरोपी द्वारा पैसे लेते समय का वीडियो फुटेज।

वित्तीय रिकॉर्ड: बैंक स्टेटमेंट और लेन-देन से जुड़े दस्तावेज।

कर्ज संबंधी कागजात: लेनदेन के प्रमाण स्वरूप तैयार किए गए दस्तावेज।

पुलिस की तकनीकी जांच और सबूतों के आधार पर आरोपी से जब कड़ाई से पूछताछ की गई, तो उसने दोनों पीड़ितों से नौकरी के नाम पर 5 लाख रुपए लेने की बात स्वीकार कर ली।

पेन ड्राइव और बैंक रिकॉर्ड जब्त

पुलिस ने आरोपी के पास से मामले में प्रयुक्त यूनियन बैंक का विवरण, लेन-देन का वीडियो रखने वाली पेन ड्राइव तथा कर्ज से संबंधित तीन महत्वपूर्ण दस्तावेज विधिवत जब्त किए हैं।

पुरानी भिलाई थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी शमीम खान को 13 सितंबर की दोपहर 1:40 बजे गिरफ्तार किया और अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया।