रायगढ़: जिला बदर अपराधी ने SP ऑफिस में की आत्मदाह की कोशिश, पुलिस ने निकाला पैदल जुलूस
राज्य ब्यूरो मोहम्मद आसिफ खान संपादक वीरेंद्र कुमार
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रायगढ़: जिला बदर अपराधी ने SP ऑफिस में की आत्मदाह की कोशिश, पुलिस ने निकाला पैदल जुलूस
रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में पुलिस प्रशासन की सख्त कार्रवाई का एक बड़ा मामला सामने आया है। जिला बदर किए जाने के आदेश का विरोध करते हुए एक आदतन अपराधी ने पुलिस अधीक्षक (SP) कार्यालय में हाईवोल्टेज ड्रामा किया। आरोपी ने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह करने का प्रयास किया, जिसे मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए नाकाम कर दिया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर शुक्रवार को शहर की सड़कों पर उसका पैदल जुलूस निकाला।
SP दफ्तर में पेट्रोल लेकर पहुंचा आरोपी
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, स्टेशन रोड निवासी चाहत शुक्ला एक आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ मारपीट सहित कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। लगातार अपराधों में संलिप्त रहने के कारण जिला प्रशासन ने उसे रायगढ़ और उसके सीमावर्ती जिलों से बाहर (जिला बदर) रहने का आदेश दिया था। इसके बावजूद, गुरुवार को आरोपी नशे की हालत में सीधे एसपी कार्यालय पहुंच गया और वहां हंगामा करने लगा।

पुलिसकर्मियों की तत्परता से टला बड़ा हादसा
हंगामे के दौरान आरोपी चाहत शुक्ला ने खुद को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हुए एसपी कार्यालय में असुरक्षित स्थिति पैदा कर दी। कार्यालय में इस घटनाक्रम से हड़कंप मच गया। हालांकि, वहां तैनात पुलिसकर्मियों ने सूझबूझ और तत्परता दिखाते हुए उसे तुरंत सुरक्षित रूप से नियंत्रित कर लिया। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर कोतवाली थाना पहुंचाया, जिससे स्थिति बिगड़ने से पहले ही संभाल ली गई।
शहर में निकाला पैदल जुलूस
कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ वैधानिक धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस ने शुक्रवार को आरोपी चाहत शुक्ला को गोपी टॉकीज रोड से एसडीएम कोर्ट तक ले जाकर कानूनी कार्यवाही पूरी की। इस दौरान क्षेत्र में स्थानीय लोगों की उपस्थिति रही और मामले से संबंधित घटनाक्रम के वीडियो भी चर्चा में रहे।

एक साल के लिए किया गया था जिला बदर
इस मामले में जिला मुख्यालय डीएसपी सुशांतो बनर्जी ने बताया कि आरोपी चाहत शुक्ला के खिलाफ छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रकरण तैयार किया गया था। इसके आधार पर जिला दंडाधिकारी न्यायालय ने 23 मार्च 2026 को आरोपी को एक वर्ष की अवधि के लिए रायगढ़ और उसके पड़ोसी जिलों की सीमाओं से बाहर रहने का आदेश सुनाया था।
डीएसपी ने स्पष्ट किया कि जिला बदर का आदेश प्रभावी होने के बाद भी आरोपी ने क्षेत्र में प्रवेश किया और एसपी ऑफिस में हंगामा किया। पुलिस ने उसके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है और आदेश के उल्लंघन की विस्तृत रिपोर्ट जिला दंडाधिकारी न्यायालय में पेश कर दी है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।





