रायपुर में बेखौफ बदमाश दिलकश अली पर सख्त एक्शन: पुलिस कमिश्नर ने किया 3 महीने के लिए 6 जिलों से ‘जिला बदर’
राज्य ब्यूरो मोहम्मद आसिफ खान संपादक वीरेंद्र कुमार
************************************
रायपुर में बेखौफ बदमाश दिलकश अली पर सख्त एक्शन: पुलिस कमिश्नर ने किया 3 महीने के लिए 6 जिलों से ‘जिला बदर’
रायपुर: राजधानी में आपराधिक गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए रायपुर पुलिस प्रशासन ने एक बार फिर कड़ा रुख अपनाया है। शहर में लगातार वारदातों को अंजाम देकर खौफ फैलाने वाले शातिर आरोपी दिलकश अली के खिलाफ छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे जिला बदर कर दिया गया है।
पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आदेश जारी किया है, जिसके तहत आरोपी को रायपुर सहित आसपास के कुल 6 जिलों की राजस्व सीमाओं से 3 महीने की अवधि के लिए निष्कासित कर दिया गया है।
तरुण नगर का निवासी, 2019 से लगातार सक्रिय
आधिकारिक आदेश के अनुसार, आरोपी दिलकश अली (26 वर्ष), पिता हुमायूं अली, सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जीवन प्लाजा के पीछे, तरुण नगर का रहने वाला है। पुलिस रिकॉर्ड से खुलासा हुआ है कि वह वर्ष 2019 से लगातार गंभीर अपराधों में संलिप्त रहा है और इलाके में अपनी दहशत कायम करने की कोशिश कर रहा था।
मारपीट से चाकूबाजी और आर्म्स एक्ट तक 16 मामले दर्ज
दिलकश अली का आपराधिक इतिहास काफी लंबा है। पुलिस के मुताबिक, उसके खिलाफ राजधानी के सिविल लाइन और पंडरी थानों में मारपीट, गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी देने, चाकूबाजी और आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर धाराओं के तहत कुल 16 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं।
पुलिस प्रशासन द्वारा समय-समय पर उसके खिलाफ कई बार प्रतिबंधात्मक (निरोधात्मक) कार्रवाई भी की गई, लेकिन इसके बावजूद उसकी हरकतों और व्यवहार में कोई सुधार नहीं आया, बल्कि उसकी आपराधिक गतिविधियां लगातार बढ़ती ही गईं।
पुलिस रिपोर्ट की समीक्षा के बाद हुई कड़ी कार्रवाई
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उपायुक्त (मध्य क्षेत्र) ने आरोपी का पूरा आपराधिक रिकॉर्ड, उपलब्ध साक्ष्य और पुलिस प्रतिवेदन तैयार कर जांच के लिए भेजा था। समीक्षा के बाद, जनता की सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस कमिश्नर ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 5(ख) के तहत निष्कासन का यह सख्त आदेश पारित किया।
इन 6 जिलों की सीमाओं में प्रवेश पर पूरी तरह पाबंदी
जारी आदेश के अनुसार, जिला बदर की निर्धारित 3 महीने की अवधि के दौरान दिलकश अली निम्नलिखित 6 जिलों की सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेगा:
रायपुर
दुर्ग
धमतरी
महासमुंद
बलौदाबाजार
गरियाबंद
पुलिस प्रशासन ने साफ कर दिया है कि यदि आरोपी इस अवधि के दौरान इन जिलों की सीमाओं में देखा जाता है, तो उसके खिलाफ कानून के तहत और अधिक सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।





