बस ड्राइवर की आड़ में अफीम की तस्करी करने वाला भिलाई का तस्कर जगदलपुर में गिरफ्तार, 95 हजार का माल बरामद

 बस ड्राइवर की आड़ में अफीम की तस्करी करने वाला भिलाई का तस्कर जगदलपुर में गिरफ्तार, 95 हजार का माल बरामद

राज्य ब्यूरो मोहम्मद आसिफ खान संपादक वीरेंद्र कुमार

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बस ड्राइवर की आड़ में अफीम की तस्करी करने वाला भिलाई का तस्कर जगदलपुर में गिरफ्तार, 95 हजार का माल बरामद

 

 

जगदलपुर: बस्तर पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल की है। कोतवाली पुलिस ने जगदलपुर में अफीम बेचने पहुंचे एक अंतरजिला तस्कर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी पेशेवर बस ड्राइवर की आड़ में लंबे समय से अफीम की अवैध सप्लाई कर रहा था। पुलिस ने आरोपी के पास से करीब 95 हजार रुपए मूल्य की 167.2 ग्राम अफीम जब्त की है।

मुख्य मार्ग पर ग्राहक का कर रहा था इंतजार

पुलिस को मुखबिर से पुख्ता सूचना मिली थी कि रायपुर मुख्य मार्ग तिराहे के पास एक सरदार युवक संदिग्ध हालत में खड़ा है और अफीम बेचने के लिए ग्राहक का इंतजार कर रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक माहेश्वर नाग और नगर पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार डी धोत्रे के मार्गदर्शन में कोतवाली थाना प्रभारी लीलाधर राठौर के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। पुलिस टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और संदिग्ध को हिरासत में ले लिया।

भिलाई का रहने वाला है आरोपी

पूछताछ में आरोपी ने अपनी पहचान हरदीप सिंह (63), पिता प्यारा सिंह, निवासी खुर्सीपार, भिलाई (जिला दुर्ग) के रूप में बताई। पुलिस ने जब आरोपी की तलाशी ली, तो उसके पास से 167.2 ग्राम अवैध अफीम बरामद हुई। इस अफीम को रखने या इसके परिवहन से जुड़ा कोई भी वैध दस्तावेज आरोपी पुलिस के सामने पेश नहीं कर सका। कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी ने कबूल किया कि वह भिलाई से जगदलपुर अफीम की डिलीवरी देने आया था।

एनडीपीएस एक्ट के तहत भेजा गया जेल

पुलिस ने आरोपी हरदीप सिंह के खिलाफ एनडीपीएस (NDPS) एक्ट की धारा 18(B) के तहत मामला दर्ज कर अफीम को जब्त कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को जगदलपुर के विशेष एनडीपीएस न्यायालय में पेश किया गया। अदालत के आदेश के बाद आरोपी तस्कर को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। बस्तर पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि आरोपी भिलाई में किससे अफीम लाता था और जगदलपुर में इसे किसे बेचा जाना था।