रायगढ़: शादी का झांसा देकर युवती से रेप, 45 हजार ठगे; इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती के बाद आरोपी ने की धोखाधड़ी, पुलिस ने भेजा जेल
राज्य ब्यूरो मोहम्मद आसिफ खान संपादक वीरेंद्र कुमार
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रायगढ़: शादी का झांसा देकर युवती से रेप, 45 हजार ठगे; इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती के बाद आरोपी ने की धोखाधड़ी, पुलिस ने भेजा जेल
रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के पुसौर थाना क्षेत्र से धोखाधड़ी और बलात्कार का मामला सामने आया है। इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर शादी का झांसा देने, शारीरिक शोषण करने और शादी की तैयारी के नाम पर 45 हजार रुपये ठगने के आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
इच्छा के खिलाफ बनाए शारीरिक संबंध
पुसौर थाना क्षेत्र की 19 वर्षीय पीड़िता ने ग्राम बुनगा निवासी अनिल कुमार साव (24 वर्ष) के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता के अनुसार, वर्ष 2025 में अनिल ने उसे इंस्टाग्राम पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। बातचीत के दौरान आरोपी ने प्रेम का इजहार कर शादी करने का वादा किया। इसके बाद 15 अक्टूबर 2025 को आरोपी ने युवती को पटेलपाली कॉलेज के पास मिलने बुलाया और एक होटल में ले जाकर उसकी इच्छा के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाए।
पैसे ऐंठने के बाद शादी से किया इनकार
आरोपी ने शादी का भरोसा देकर मई 2026 तक अलग-अलग स्थानों पर युवती के साथ शारीरिक शोषण किया। जब युवती ने शादी का दबाव बनाया, तो आरोपी विवाद करने लगा। इतना ही नहीं, शादी की तैयारियों का बहाना बनाकर आरोपी ने पीड़िता से 45 हजार रुपये भी ऐंठ लिए। बाद में जब शादी से साफ इनकार कर दिया गया और पीड़िता ने अपने पैसे वापस मांगे, तो आरोपी ने गाली-गलौज करते हुए मारपीट की धमकी दी।
धारा 69 BNS के तहत कार्रवाई
ठगी और धोखे का अहसास होने पर पीड़िता ने परिजनों के साथ पुसौर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पीड़िता का बयान दर्ज कर मेडिकल परीक्षण कराया और आरोपी अनिल कुमार साव के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 के तहत मामला दर्ज किया। दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।





