सावधान! छत्तीसगढ़ में अब पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट अनिवार्य; परिवहन विभाग ने जारी किए सख्त आदेश

 सावधान! छत्तीसगढ़ में अब पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट अनिवार्य; परिवहन विभाग ने जारी किए सख्त आदेश

राज्य ब्यूरो मोहम्मद आसिफ खान संपादक वीरेंद्र कुमार

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सावधान! छत्तीसगढ़ में अब पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट अनिवार्य; परिवहन विभाग ने जारी किए सख्त आदेश

रायपुर/छत्तीसगढ़ में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली जनहानि को रोकने के लिए परिवहन विभाग ने अब तक का सबसे बड़ा और कड़ा कदम उठाया है। अपर परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर द्वारा जारी नए आदेश के अनुसार, अब राजधानी समेत पूरे प्रदेश में दोपहिया वाहन चलाने वाले के साथ-साथ पीछे बैठने वाले सहयात्री (Pillion Rider) के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है।

हाईवे पर सुरक्षा कवच है जरूरी

परिवहन विभाग ने सभी क्षेत्रीय (RTO), अतिरिक्त क्षेत्रीय और जिला परिवहन अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश भेजे हैं। आदेश में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि हाईवे पर सफर के दौरान चालक और पीछे बैठे सवार, दोनों का सिर सुरक्षित रहना अनिवार्य है। आंकड़ों के अनुसार, सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली अधिकांश मौतों का मुख्य कारण सिर पर चोट लगना होता है, जिसे हेलमेट के जरिए रोका जा सकता है।

लापरवाही पर उठे सवाल, तो जागा विभाग

यह सख्त कदम ‘नहरपारा विकास समिति’ के अध्यक्ष रमेश आहूजा की उस पहल के बाद आया है, जिसमें उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के निर्देशों का हवाला देते हुए अधिकारियों की उदासीनता पर सवाल उठाए थे। इस संज्ञान के बाद विभाग ने नियमों को जमीनी स्तर पर सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है।

होगा सघन चेकिंग अभियान और कड़ी कार्रवाई

नियमों का उल्लंघन करने वालों को अब भारी जुर्माना और मोटरयान अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। विभाग ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि:

शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया जाए।

व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को हेलमेट के महत्व के प्रति जागरूक किया जाए।

नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए।

“सड़क दुर्घटनाओं में जान बचाने के लिए हेलमेट सबसे प्रभावी सुरक्षा कवच है। लोग इसे केवल पुलिस के चालान या जुर्माने के डर से नहीं, बल्कि अपनी और अपने प्रियजनों की सुरक्षा के लिए पहनें। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।”

— डी. रविशंकर, अपर परिवहन आयुक्त

नोट: यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माना जाएगा, इसलिए सुरक्षित सफर के लिए घर से निकलने से पहले सुनिश्चित करें कि आप और आपका साथी दोनों हेलमेट पहने हुए हैं।