सावधान: 1 अप्रैल से बदल गए हैं PAN कार्ड के नियम, अब केवल आधार से नहीं बनेगा काम; प्रक्रिया हुई सख्त 

 सावधान: 1 अप्रैल से बदल गए हैं PAN कार्ड के नियम, अब केवल आधार से नहीं बनेगा काम; प्रक्रिया हुई सख्त 

राज्य ब्यूरो मोहम्मद आसिफ खान संपादक वीरेंद्र कुमार

 

*******************************

 

 

सावधान: 1 अप्रैल से बदल गए हैं PAN कार्ड के नियम, अब केवल आधार से नहीं बनेगा काम; प्रक्रिया हुई सख्त

नई दिल्ली: आयकर विभाग ने पैन कार्ड (PAN Card) बनवाने और अपडेट करने की प्रक्रिया में बड़े बदलावों की घोषणा की है। फर्जी पैन कार्ड पर लगाम लगाने के उद्देश्य से विभाग ने सत्यापन प्रक्रिया को और अधिक कड़ा कर दिया है। अब केवल आधार और ओटीपी (OTP) के जरिए पैन कार्ड बनवाना आसान नहीं होगा, बल्कि आवेदकों को विस्तृत दस्तावेजों की सूची पेश करनी होगी।

1 अप्रैल 2026 से बंद हो जाएंगे पुराने फॉर्म

सबसे महत्वपूर्ण बदलाव आवेदन फॉर्म को लेकर है। वर्तमान में उपयोग किए जा रहे पैन आवेदन फॉर्म 1 अप्रैल 2026 से पूरी तरह बंद हो जाएंगे। सरकार नए और अपडेटेड फॉर्म जारी करने वाली है। इसके बाद पुराने फॉर्म के जरिए न तो नया पैन कार्ड बनेगा और न ही पुराने कार्ड में कोई सुधार (Correction) कराया जा सकेगा।

दस्तावेजों की सूची हुई विस्तृत

अब पैन कार्ड के लिए केवल आधार कार्ड पर्याप्त नहीं होगा। पुख्ता पहचान के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

पहचान प्रमाण: आधार कार्ड के साथ वोटर आईडी, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस।

जन्मतिथि प्रमाण: जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस।

पता प्रमाण: आधार, वोटर आईडी, बिजली या पानी का बिल।

नाम बदलने पर: मैरिज सर्टिफिकेट या गजट नोटिफिकेशन अनिवार्य होगा।

सख्त हुई वेरिफिकेशन प्रक्रिया

नई व्यवस्था के तहत ओटीपी आधारित त्वरित प्रक्रिया के बजाय अब कई मामलों में अतिरिक्त जांच (Detailed Verification) जोड़ी गई है। यह कदम एक से अधिक पैन कार्ड बनवाने या गलत जानकारी देकर कार्ड हासिल करने जैसी धोखाधड़ी को रोकने के लिए उठाया गया है।

पैन-आधार लिंकिंग और डेटा मिलान जरूरी

विभाग ने साफ किया है कि पैन और आधार को लिंक करना अनिवार्य है, अन्यथा पैन निष्क्रिय हो जाएगा। इसके साथ ही, यदि आधार और पैन कार्ड में दी गई जानकारी (जैसे नाम की स्पेलिंग या जन्मतिथि) में अंतर है, तो उसे तुरंत सुधारना होगा, वरना बैंकिंग और इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) जैसे कार्यों में भारी परेशानी आ सकती है।