एयरपोर्ट पर रील्स बनाने का चस्का पड़ेगा भारी! BCAS की नई गाइडलाइन: लग सकता है नो-फ्लाई लिस्ट का बैन

 एयरपोर्ट पर रील्स बनाने का चस्का पड़ेगा भारी! BCAS की नई गाइडलाइन: लग सकता है नो-फ्लाई लिस्ट का बैन

राज्य ब्यूरो मोहम्मद आसिफ खान संपादक वीरेंद्र कुमार

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एयरपोर्ट पर रील्स बनाने का चस्का पड़ेगा भारी! BCAS की नई गाइडलाइन: लग सकता है नो-फ्लाई लिस्ट का बैन

 

रायपुर।हवाई सफर के दौरान सोशल मीडिया के लिए वीडियो और रील्स बनाना अब यात्रियों के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। विमानन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (BCAS) और डीजीसीए ने नई गाइडलाइन लागू की है।

नए नियमों के तहत एयरपोर्ट के कई संवेदनशील इलाकों में फोटो और वीडियो शूट को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है।इन क्षेत्रों में वीडियो बनाना पूरी तरह प्रतिबंधितनए नियमों के अनुसार एयरपोर्ट के संवेदनशील हिस्सों में रुककर रील या वीडियो बनाने की अनुमति बिल्कुल नहीं होगी:सुरक्षा जांच (Security Check) क्षेत्रविमान पार्किंग जोन (Apron Area)बस से विमान तक जाने वाला रास्ता (Tarmac)नियमों की अनदेखी पर कार्रवाई की तलवार

सुरक्षा एजेंसियों ने साफ किया है कि प्रतिबंधित क्षेत्रों में वीडियो शूटिंग या नियमों का उल्लंघन करने पर “जीरो टॉलरेंस” नीति अपनाई जाएगी:नो-फ्लाई लिस्ट: उल्लंघन करने पर कुछ महीनों से लेकर 2 साल या उससे अधिक समय के लिए उड़ान भरने पर रोक (बैन) लग सकती है।उपकरण जब्ती: सुरक्षा एजेंसियां जरूरत पड़ने पर यात्री का मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जब्त कर सकती हैं।

अनरूली पैसेंजर: केबिन क्रू के निर्देश न मानने पर यात्री को ‘अनरूली पैसेंजर’ (उग्र यात्री) घोषित किया जा सकता है।फ्लाइट के अंदर क्या हैं नियम?यात्रियों को उड़ान के दौरान अपनी सीट से सामान्य फोटो या वीडियो लेने की छूट रहेगी। हालांकि, अगर केबिन क्रू सुरक्षा कारणों से कैमरा बंद करने का निर्देश देता है, तो उसका तुरंत पालन करना अनिवार्य होगा। अधिकारियों के मुताबिक, सोशल मीडिया ट्रेंड के कारण एयरपोर्ट और फ्लाइट के भीतर अनुशासन प्रभावित हो रहा था, जिसके चलते संचालन और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए यह कड़ा कदम उठाया गया है।