फर्जी NOC से खैर लकड़ी की तस्करी: आरोपी मनीष अग्रवाल के घर से 81 लाख रुपये कैश बरामद, कुर्की की कार्रवाई शुरू

राज्य ब्यूरो मोहम्मद आसिफ खान संपादक वीरेंद्र कुमार

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फर्जी NOC से खैर लकड़ी की तस्करी: आरोपी मनीष अग्रवाल के घर से 81 लाख रुपये कैश बरामद, कुर्की की कार्रवाई शुरू

महासमुंद / सारंगढ़-बिलाईगढ़:महासमुंद पुलिस ने कत्था बनाने में इस्तेमाल होने वाली खैर लकड़ी के अवैध परिवहन और फर्जी दस्तावेज मामले में एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने मामले के मुख्य आरोपी मनीष अग्रवाल के सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के मुड़पार गांव स्थित मकान में छापेमारी कर 81 लाख रुपये नकद बरामद किए हैं।

500 रुपये के नोटों की 162 गड्डियां मिलीं

पिथौरा वन परिक्षेत्र अधिकारी की शिकायत पर दर्ज मामले की जांच के तहत पुलिस ने कोर्ट से सर्च वारंट हासिल किया। इसके बाद 7 सितंबर 2026 को पुलिस टीम ने मुड़पार गांव स्थित मनीष अग्रवाल के मकान पर दबिश दी। तलाशी के दौरान गवाहों और केयरटेकर की मौजूदगी में एक थैला बरामद हुआ, जिसमें 500-500 रुपये के नोटों की 162 गड्डियां भरी हुई थीं। कुल 16,200 नोटों की गिनती करने पर 81 लाख रुपये की भारी-भरकम राशि जब्त की गई। आरोपी को पहले ही रायगढ़ से गिरफ्तार किया जा चुका है।

23.35 टन खैर लकड़ी का अवैध परिवहन

यह पूरा मामला 23,350 किलोग्राम (23.35 टन) खैर की लकड़ी के अवैध परिवहन से जुड़ा है। आरोप है कि तस्करों ने लकड़ी के परिवहन के लिए फर्जी एनटीपीएस (NTPS) एनओसी तैयार की और उसे असली दस्तावेज की तरह इस्तेमाल किया। पिथौरा थाने में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने इस अंतरराज्यीय नेटवर्क के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू किया था।

अपराध की कमाई से बनी संपत्ति की होगी कुर्की

पुलिस का मानना है कि बरामद किए गए 81 लाख रुपये अवैध लकड़ी तस्करी और अपराध के जरिए कमाए गए हैं। पुलिस ने बीएनएसएस (BNSS) की धारा 107 के तहत अदालत में आवेदन देकर इस संपत्ति की कुर्की की प्रक्रिया शुरू कर दी है, ताकि आरोपी इस रकम का भविष्य में कोई इस्तेमाल न कर सके।

कड़ी धाराओं में मामला दर्ज

मामले में आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2), 3(5), 111 समेत 25 आर्म्स एक्ट और भारतीय वन अधिनियम 1927 की संबंधित गंभीर धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है।