विशेष NDPS कोर्ट का बड़ा फैसला: बालोद में 4 किलो गांजे के साथ पकड़े गए आरोपी को 5 साल की जेल, ₹25 हजार जुर्माना
राज्य ब्यूरो मोहम्मद आसिफ खान संपादक वीरेंद्र कुमार
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विशेष NDPS कोर्ट का बड़ा फैसला: बालोद में 4 किलो गांजे के साथ पकड़े गए आरोपी को 5 साल की जेल, ₹25 हजार जुर्माना
बालोद। जिला कोर्ट की विशेष न्यायाधीश (NDPS) श्वेता उपाध्याय गौर की अदालत ने गांजा तस्करी के एक मामले में आरोपी अशोक चौरे (48 वर्ष) को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना नहीं पटाने पर दोषी को छह महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी।मु
खबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा
यह पूरा मामला 27 अक्टूबर 2024 का है। सहायक उपनिरीक्षक अनित राम यादव को सूचना मिली थी कि तरौद टिकरापारा निवासी अशोक चौरे अपनी मोटरसाइकिल से अवैध गांजा लेकर मालीघोरी नहर नाली रोड से चिल्हाटीकला गांव की ओर जा रहा है। पुलिस टीम ने गवाहों के साथ चिल्हाटीकला-खरखरा नहर नाली रोड पर घेराबंदी कर आरोपी को दबोच लिया।
बैग से मिला था ₹32 हजार का गांजा
तलाशी के दौरान आरोपी के पास मौजूद नीले-सफेद रंग के कपड़े के बैग से 4 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। इसकी बाजारू कीमत करीब 32 हजार रुपए आंकी गई थी। मामले में डौंडीलोहारा थाने में NDPS एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।
विशेष लोक अभियोजक ने की पैरवी
इस हाई-प्रोफाइल मामले की विवेचना निरीक्षक वीणा यादव ने पूरी की। कोर्ट में सुनवाई के दौरान शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक घनश्याम सिंह साहू ने दमदार पैरवी की। न्यायालय ने गवाहों और सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी पाते हुए यह सख्त सजा सुनाई।





