नाबालिग को फुसलाकर ओडिशा ले गया युवक, किराए के मकान में किया दुष्कर्म: रायगढ़ पुलिस ने आरोपी को दबोचा, जेल भेजा
राज्य ब्यूरो मोहम्मद आसिफ खान संपादक वीरेंद्र कुमार
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नाबालिग को फुसलाकर ओडिशा ले गया युवक, किराए के मकान में किया दुष्कर्म: रायगढ़ पुलिस ने आरोपी को दबोचा, जेल भेजा
रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के चक्रधर नगर थाना क्षेत्र से नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ओडिशा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के सनसनीखेज मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए फरार आरोपी युवक को ओडिशा से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।
13 अगस्त से लापता थी 17 वर्षीया नाबालिग
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 31 अगस्त को चक्रधर नगर थाने में एक महिला ने अपनी 17 वर्षीय बेटी के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़िता की मां ने बताया कि उसकी बेटी 13 अगस्त की शाम बिना बताए घर से कहीं चली गई थी। शिकायत दर्ज होते ही पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला कायम कर तलाश शुरू कर दी।
मोबाइल गिरवी रखकर जुटाए पैसे, स्कूटी से ले गया ओडिशा
जांच के दौरान पुलिस को सुराग मिला कि नाबालिग को चक्रधर नगर निवासी मनीष सिदार उर्फ साहिल (19) अपने साथ ओडिशा के हिमगीर ले गया है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी और नाबालिग पिछले चार सालों से एक-दूसरे को जानते थे और इंस्टाग्राम के जरिए संपर्क में थे।
14 अगस्त को आरोपी ने अपना मोबाइल अपने एक दोस्त के पास गिरवी रखकर ₹6,000 जुटाए और अपनी एक्टिवा स्कूटी से नाबालिग को ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के हिमगीर ले गया, जहां वह अपने परिचित के घर में रहने लगा।
पुलिस की दबिश देख बदला ठिकाना, 2 सितंबर को बरामद हुई पीड़िता
पुलिस टीम ने जब हिमगीर में दबिश दी, तो चालाक आरोपी अपना मोबाइल बंद कर और मकान बदलकर दूसरी जगह छिप गया। हालांकि, पुलिस की लगातार घेराबंदी के चलते 2 सितंबर को हिमगीर के एक किराए के मकान से नाबालिग को सकुशल बरामद कर रायगढ़ लाया गया, लेकिन आरोपी उस वक्त चकमा देकर फरार होने में कामयाब रहा।
बयान और काउंसलिंग के बाद लगीं पॉक्सो एक्ट की धाराएं
रायगढ़ लाने के बाद महिला पुलिस द्वारा की गई पूछताछ और बाल कल्याण समिति (CWC) के समक्ष काउंसलिंग में पीड़िता ने आपबीती बताई। पीड़िता के बयान के अनुसार, आरोपी को उसके नाबालिग होने की पूरी जानकारी थी, फिर भी उसने उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए।
पीड़िता के बयान और अदालत में दर्ज बयानों के आधार पर पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 87, 64(2)(ड) और पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) की धारा 6 जोड़ी।
ओडिशा से गिरफ्तार, वारदात में इस्तेमाल स्कूटी भी जब्त
फरार आरोपी की तलाश में जुटी रायगढ़ पुलिस ने आखिरकार ओडिशा में घेराबंदी कर आरोपी मनीष सिदार उर्फ साहिल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से वारदात में इस्तेमाल की गई एक्टिवा स्कूटी भी जब्त कर ली है। आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं और मेडिकल परीक्षण के बाद पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।





