शराब के नशे में बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़: दुर्ग में स्कूल बस ड्राइवर को 3 दिन की जेल, 15 हजार जुर्माना
राज्य ब्यूरो मोहम्मद आसिफ खान संपादक वीरेंद्र कुमार
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शराब के नशे में बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़: दुर्ग में स्कूल बस ड्राइवर को 3 दिन की जेल, 15 हजार जुर्माना
दुर्ग। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर दुर्ग यातायात पुलिस द्वारा चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। नशे की हालत में मासूम बच्चों की जान जोखिम में डालकर स्कूल बस चला रहे एक ड्राइवर को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। अदालत ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए आरोपी ड्राइवर को 3 दिन के कारावास और 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अल्कोहल टेस्ट में खुली पोल, बस जब्त
यह मामला 7 सितंबर का है। यातायात पुलिस दुर्ग की टीम सड़क पर गुजरने वाली स्कूल बसों और उनके चालकों की सघन जांच कर रही थी। इसी दौरान KPS कुठेला भाठा दुर्ग की स्कूल बस (क्रमांक CG 07 CT 0968) को रोककर जब जांच की गई, तो ड्राइवर गोपीराम विश्वकर्मा शराब के सख्त नशे में पाया गया। पुलिस ने बिना देर किए बस को तुरंत जब्त कर लिया और चालक के खिलाफ मोटर यान अधिनियम की धारा 185 (नशे में वाहन चलाना) तथा धारा 184 (खतरनाक तरीके से वाहन चलाना) के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया।
जुर्माना न भरने पर काटनी होगी 40 दिन की अतिरिक्त जेल
मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी चालक को धारा 185 के तहत 3 दिन के साधारण कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। इसके अलावा धारा 184 के तहत 5,000 रुपये का अलग से जुर्माना लगाया गया। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि चालक कुल 15,000 रुपये का जुर्माना अदा नहीं करता है, तो उसे दोनों धाराओं के तहत कुल 40 दिन (धारा 185 में 30 दिन और धारा 184 में 10 दिन) का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
जिला शिक्षा अधिकारी और स्कूल प्रबंधन को भेजा गया पत्र
इस गंभीर घटना के बाद यातायात पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ अदालती कार्रवाई कराने के साथ ही संस्थागत स्तर पर भी सख्ती दिखाई है। यातायात विभाग ने घटना की पूरी रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) को सौंप दी है, ताकि प्रशासनिक स्तर पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सके। इसके साथ ही KPS कुठेला भाठा स्कूल प्रबंधन को भी पत्र भेजकर चालक पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।





