लैलूंगा थप्पड़ कांड में नया मोड़: अश्लील मैसेज का आरोप लगाने वाली युवती पर FIR दर्ज, प्रोफेसर ने लगाया उगाही और मारपीट का आरोप

 लैलूंगा थप्पड़ कांड में नया मोड़: अश्लील मैसेज का आरोप लगाने वाली युवती पर FIR दर्ज, प्रोफेसर ने लगाया उगाही और मारपीट का आरोप

राज्य ब्यूरो मोहम्मद आसिफ खान संपादक वीरेंद्र कुमार

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लैलूंगा थप्पड़ कांड में नया मोड़: अश्लील मैसेज का आरोप लगाने वाली युवती पर FIR दर्ज, प्रोफेसर ने लगाया उगाही और मारपीट का आरोप

 

रायगढ़।छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिला अंतर्गत लैलूंगा के शासकीय महाविद्यालय कुंजारा में हुए बहुचर्चित ‘थप्पड़ कांड’ में अब एक नया और बड़ा मोड़ आ गया है। कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में जिस युवती ने सहायक प्राध्यापक (प्रोफेसर) को सरेआम थप्पड़ मारा था, अब उसी युवती के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। प्रोफेसर की लिखित शिकायत के बाद लैलूंगा थाना पुलिस ने यह कदम उठाया है और अब मामले में दोनों पक्षों की ओर से क्रॉस-FIR दर्ज हो चुकी है।

क्या है पूरा मामला?

युवती का आरोप: कुछ दिनों पहले लैलूंगा की भागीरथी पटेल कॉलोनी में रहने वाली एक युवती (काजल मिंज) ने अपने मंगेतर के साथ मिलकर कॉलेज के बॉटनी प्रोफेसर रेमन भार्गव (43 वर्ष) की बीच सड़क पर कॉलर पकड़कर जमकर धुनाई कर दी थी। युवती का आरोप था कि प्रोफेसर पिछले डेढ़ साल से उसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर अश्लील मैसेज भेज रहा था और शारीरिक संबंध (सेक्स) बनाने की डिमांड कर रहा था। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हुआ था।प्रोफेसर पर पहली FIR: वीडियो वायरल होने और युवती की लिखित शिकायत के बाद पुलिस ने शुरुआती जांच के आधार पर आरोपी प्रोफेसर रेमन भार्गव के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 78 और 79 के तहत मामला दर्ज किया था।

प्रोफेसर का पलटवार:

पैसे मांगने और ब्लैकमेलिंग का आरोप

अब इस मामले में पीड़ित प्रोफेसर रेमन भार्गव भी खुलकर सामने आ गए हैं। डर के मारे लैलूंगा छोड़कर रायगढ़ भाग चुके प्रोफेसर ने वापस लौटकर अपनी पत्नी के साथ थाने में युवती के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।

प्रोफेसर ने अपनी शिकायत में निम्नलिखित बिंदु रखे हैं:

घरेलू संबंध का फायदा: प्रोफेसर के मुताबिक युवती उनके पड़ोस में ही रहती है और घर पर आना-जाना होने के कारण उनके पारिवारिक संबंध थे।पैसा न देने पर मारपीट: शिकायत के अनुसार, युवती ने उनसे उधारी में रुपयों की मांग की थी। जब प्रोफेसर ने पैसे देने से इनकार कर दिया, तो युवती ने गाली-गलौज शुरू कर दी, जान से मारने की धमकी दी और कॉलर पकड़कर 3-4 थप्पड़ जड़ दिए।

झूठे केस की धमकी और राजीनामा का खेल: प्रोफेसर का आरोप है कि युवती उन्हें झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर मोटी रकम ऐंठना चाहती थी। सोशल मीडिया पर कथित तौर पर एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें राजीनामा (समझौते) के नाम पर पैसों की डिमांड की जा रही है।

युवती पर इन धाराओं में दर्ज हुआ केस

 

प्रोफेसर की रिपोर्ट पर लैलूंगा पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी युवती काजल मिंज के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की इन गंभीर धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है:धारा 115(2)-BNS: स्वेच्छा से किसी को चोट पहुंचाना या मारपीट करना।धारा 296-BNS: अश्लील कृत्य या सार्वजनिक रूप से गाली-गलौज करना।धारा 351(3)-BNS: आपराधिक धमकी देना (जान से मारने या प्रतिष्ठा धूमिल करने की धमकी)।

पुलिस का बयान:

दोनों पक्षों की जांच जारी”प्रोफेसर रेमन भार्गव की लिखित शिकायत पर युवती के खिलाफ सुसंगत धाराओं में अपराध दर्ज कर लिया गया है। चूंकि अब दोनों ही पक्षों की तरफ से शिकायतें और एफआईआर दर्ज हैं, इसलिए पुलिस बहुत बारीकी से सभी सबूतों, वायरल वीडियो और चैट की जांच कर रही है। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी आधार पर आगे की कानूनी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

“— गिरधारी साव, थाना प्रभारी, लैलूंगा

 

आजनिष्कर्ष: शिक्षा के मंदिर को कलंकित करने वाले इस मामले ने अब कानूनी रूप से उलझा हुआ मोड़ ले लिया है। एक तरफ जहां महिला सुरक्षा और अस्मत का सवाल है, वहीं दूसरी तरफ ब्लैकमेलिंग और झूठे आरोप लगाकर पैसे ऐंठने का गंभीर दावा है। सच क्या है, यह पुलिसिया तफ्तीश के बाद ही साफ हो पाएगा।