रायपुर NDPS कोर्ट का बड़ा फैसला: नशीली कफ सिरप तस्करों को 20-20 साल की सख्त सजा, 2-2 लाख रुपये का भारी जुर्माना
राज्य ब्यूरो मोहम्मद आसिफ खान संपादक वीरेंद्र कुमार
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रायपुर NDPS कोर्ट का बड़ा फैसला: नशीली कफ सिरप तस्करों को 20-20 साल की सख्त सजा, 2-2 लाख रुपये का भारी जुर्माना
रायपुर (छत्तीसगढ़):रायपुर की विशेष एनडीपीएस (NDPS) अदालत ने प्रतिबंधित कोडीन कफ सिरप की अवैध तस्करी और खरीद-बिक्री के मामले में एक मिसाली और कड़ा फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश किरण थवाईत की अदालत ने मामले में संलिप्त तीन अभियुक्तों को 20-20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही तीनों दोषियों पर दो-दो लाख रुपये का भारी अर्थदंड (जुर्माना) भी लगाया गया है। जुर्माना जमा न करने पर दोषियों को दो-दो साल की अतिरिक्त कठोर कैद भुगतनी होगी।

वैज्ञानिक व तकनीकी साक्ष्यों से बेनकाब हुए तस्कर
विशेष एनडीपीएस कोर्ट द्वारा जिन तीन तस्करों को दोषी ठहराकर सलाखों के पीछे भेजा गया है, उनमें:
युवराज सिंह चौहान (24 वर्ष)
वाजिद खान (29 वर्ष)
निहाल सिंह (30 वर्ष)
अदालत में पुलिस ने वैज्ञानिक और तकनीकी प्रमाण जैसे—कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR), कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म (CAF) और फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी (FSL) की रिपोर्ट पेश की, जिनके आधार पर अदालत ने इन्हें कड़ी सजा सुनाई।
AIIMS गेट के पास ई-रिक्शा से हुई थी धरपकड़
विशेष लोक अभियोजक भुवनलाल साहू के अनुसार, यह मामला 15-16 अक्तूबर 2025 की रात का है। आमानाका पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि टाटीबंध स्थित एम्स (AIIMS) के गेट नंबर 4 के पास ई-रिक्शा में सवार दो युवक नशीला सिरप बेचने की नीयत से ग्राहक की तलाश कर रहे हैं।
सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने घेराबंदी कर ई-रिक्शा सवार युवराज सिंह चौहान और वाजिद खान को रंगे हाथों पकड़ा। उनके पिट्ठू बैग की तलाशी लेने पर प्रतिबंधित कोडीन फास्फेट सिरप की 40 शीशियां (कुल 4,000 मिलीलीटर) बरामद हुईं।
दुर्ग से जुड़े थे नशा तस्करी के तार
पकड़े गए आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में खुलासा किया कि वे यह नशीला सिरप दुर्ग जिले के बीएमवाय चरौदा निवासी निहाल सिंह से खरीदकर लाए थे। इसके आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए निहाल सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया और पूरे सप्लाई नेटवर्क का भंडाफोड़ किया।
फैसले का मुख्य बिंदु (At a Glance):
अदालत: विशेष एनडीपीएस कोर्ट, रायपुर (विशेष न्यायाधीश किरण थवाईत)।
सजा: तीनों दोषियों को 20-20 साल का सश्रम कारावास।
अर्थदंड: ₹2-2 लाख का जुर्माना (भुगतान न करने पर 2-2 साल अतिरिक्त कैद)।
जब्ती: 40 शीशियां (4,000 ml) नशीली कोडीन कफ सिरप, ई-रिक्शा।
मुख्य साक्ष्य: CDR, CAF रिपोर्ट और FSL फॉरेंसिक जांच।
फरार आरोपी: मामले में संलिप्त चौथा आरोपी घटना के बाद से फरार है, जिसकी तलाश जारी है।





