रायपुर संभाग से बड़ी खबर: 49 गंभीर मामलों के आरोपी ‘छोटू भाण्डूलकर’ को कलेक्टर ने किया जिला बदर, 6 जिलों की सीमाओं में प्रवेश पर लगा बैन

 रायपुर संभाग से बड़ी खबर: 49 गंभीर मामलों के आरोपी ‘छोटू भाण्डूलकर’ को कलेक्टर ने किया जिला बदर, 6 जिलों की सीमाओं में प्रवेश पर लगा बैन

राज्य ब्यूरो मोहम्मद आसिफ खान संपादक वीरेंद्र कुमार

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रायपुर संभाग से बड़ी खबर: 49 गंभीर मामलों के आरोपी ‘छोटू भाण्डूलकर’ को कलेक्टर ने किया जिला बदर, 6 जिलों की सीमाओं में प्रवेश पर लगा बैन

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए जिला प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई की है। रायपुर ग्रामीण पुलिस की मजबूत अनुशंसा पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी गौरव सिंह ने क्षेत्र के कुख्यात और आदतन अपराधी आशुतोष उर्फ छोटू भाण्डूलकर के खिलाफ जिला बदर (Externment Order) का कड़ा आदेश जारी किया है। छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत की गई इस कार्रवाई के बाद अपराधी को रायपुर सहित कुल छह जिलों की सीमाओं से बाहर खदेड़ दिया गया है।

🚨 7 दिनों के भीतर छोड़ना होगा इलाका, 25 नवंबर 2026 तक नो-एंट्री

जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, गोबरा नवापारा के रहने वाले 39 वर्षीय आशुतोष उर्फ छोटू भाण्डूलकर को आदेश मिलने के ठीक 7 दिनों के भीतर रायपुर और उसके पड़ोसी जिलों की राजस्व सीमाओं को छोड़ना होगा। प्रशासन ने उस पर आगामी छह महीने यानी 25 नवंबर 2026 तक के लिए कड़ा प्रतिबंध लगाया है। इस अवधि के दौरान वह सक्षम न्यायालय या सक्षम प्राधिकारी की लिखित अनुमति के बिना इन जिलों में कदम भी नहीं रख पाएगा:

रायपुर

दुर्ग

गरियाबंद

धमतरी

महासमुंद

बलौदाबाजार

प्रशासन ने सख्त चेतावनी दी है कि यदि आरोपी ने इस जिला बदर आदेश का जरा सा भी उल्लंघन किया, तो उसके खिलाफ तत्काल नई और कठोर वैधानिक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

⚖️ मर्डर, रेप और लूट समेत दर्ज हैं कुल 49 संगीन मुकदमे

पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, आशुतोष उर्फ छोटू भाण्डूलकर इलाके का एक बेहद शातिर और आदतन अपराधी है, जो लंबे समय से लगातार आपराधिक वारदातों को अंजाम देकर कानून को चुनौती दे रहा था। उसके खिलाफ अलग-अलग थानों में कुल 49 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। आरोपी के क्राइम ग्राफ में नीचे दिए गए संगीन अपराध शामिल हैं:

हत्या (मर्डर) और हत्या का प्रयास

दुष्कर्म (रेप) और अपहरण लूटपाट और बलवा मारपीट और सदोष अवरोध एनडीपीएस (नशीले पदार्थ)

एक्टआर्म्स एक्ट (अवैध हथियार)जुआ और आबकारी (अवैध शराब) अधिनियम

👮 कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस का कड़ा प्रहार

रायपुर पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र में आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, शांति व्यवस्था बनाए रखने और जमीनी स्तर पर आपराधिक गतिविधियों पर पूरी तरह अंकुश लगाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। इतनी बड़ी संख्या में आपराधिक मामलों को देखते हुए ही रायपुर संभाग के छह प्रमुख जिलों से उसे बाहर खदेड़ने की अनुशंसा की गई थी, जिसे कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से मंजूरी दे दी।