जिला बदर होने के बावजूद आरंग में दबंगई दिखा रहा आरोपी गिरधारी पटेल गिरफ्तार, सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई
राज्य ब्यूरो मोहम्मद आसिफ खान संपादक वीरेंद्र कुमार
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जिला बदर होने के बावजूद आरंग में दबंगई दिखा रहा आरोपी गिरधारी पटेल गिरफ्तार, सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई
रायपुर।रायपुर के आरंग थाना पुलिस ने जिला दंडाधिकारी के आदेश की अवहेलना कर जिले की सीमा में प्रवेश करने वाले एक आरोपी को हिरासत में लिया है। आरोपी की पहचान आरंग निवासी गिरधारी पटेल (32 वर्ष) के रूप में हुई है, जिसे 15 दिन पूर्व ही कोर्ट ने जिला बदर का आदेश दिया था
पुलिस के अनुसार, आदतन बदमाश गिरधारी पटेल के खिलाफ थाना आरंग में गाली-गलौज, मारपीट, चाकू दिखाकर डराना-धमकाना और जान से मारने की धमकी देने जैसे कई गंभीर आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। इन गतिविधियों के चलते जिला दंडाधिकारी ने 10 नवंबर 2025 को गिरधारी को जिला बदर घोषित कर दिया था।
आदेश के तहत, गिरधारी को 10 नवंबर 2025 से सात दिनों के भीतर रायपुर छोड़ना था और अगले तीन महीने यानी 9 फरवरी 2026 तक बिना सक्षम न्यायालय की अनुमति के रायपुर, दुर्ग, धमतरी, महासमुंद और बलौदाबाजार जिलों की सीमाओं में प्रवेश नहीं करना था। आदेश की प्रति उसे 12 नवंबर को तामील की गई थी।
हालांकि, पुलिस पेट्रोलिंग के दौरान आरोपी को आरंग क्षेत्र में घूमते हुए पाया गया। पूछताछ में वह शहर में प्रवेश करने संबंधी कोई वैध दस्तावेज या अनुमति प्रस्तुत नहीं कर सका। आरोपी जनता के बीच वापस आकर अपना प्रभाव बनाने और दबंगई करने का प्रयास कर रहा था।
पुलिस ने इस पर तत्काल एक्शन लेते हुए आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 बीएनएस एवं छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 15 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की है।








