जगदलपुर में बड़ी कार्रवाई: 1 करोड़ रुपये से अधिक का हशीश तेल जब्त, 2 गिरफ्तार

 जगदलपुर में बड़ी कार्रवाई: 1 करोड़ रुपये से अधिक का हशीश तेल जब्त, 2 गिरफ्तार

राज्य ब्यूरो मोहम्मद आसिफ खान संपादक वीरेंद्र कुमार

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जगदलपुर में बड़ी कार्रवाई: 1 करोड़ रुपये से अधिक का हशीश तेल जब्त, 2 गिरफ्तार

जगदलपुर, जगदलपुर की बोधघाट पुलिस ने नशीले पदार्थों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 10 किलो से अधिक गांजा तेल (जिसे हशीश भी कहा जाता है) जब्त किया है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 1 करोड़ 29 लाख 95 हजार रुपये है।

थाना बोधघाट प्रभारी लीलाधर राठौर ने बताया कि 20 नवंबर की रात को मुखबिर से सूचना मिली थी कि करीब 30-35 वर्ष के दो युवक मोटरसाइकिल से केशलूर से गीदम नाका होते हुए बोधघाट चौक की ओर आ रहे हैं और उनके पास नशे के रूप में उपयोग होने वाला मादक पदार्थ गांजा तेल/हशीश तेल है, जिसे वे बेचने के लिए ले जा रहे हैं।

सूचना के आधार पर, बोधघाट पुलिस की एक टीम ने गीदम नाका सरगीपाल रोड रेलवे साइडिंग के पास मोड़ पर घेराबंदी कर वाहनों की जांच शुरू की। कुछ समय बाद, दोनों संदिग्ध युवकों को रोका गया और पूछताछ की गई।

आरोपियों की पहचान और तरीका-ए-वारदात

पकड़े गए आरोपियों की पहचान सीताराम कुलदीप (35 वर्ष, निवासी एनएडी सुनाबेड़ा, जिला कोरापुट, ओडिशा, हाल पता कोंडापुर, जिला रंगारेडी, तेलंगाना) और रामचंद्र माड़ी (20 वर्ष, निवासी कोयलीपारी, जिला मलकानगिरी, ओडिशा) के रूप में हुई।

पूछताछ में मुख्य आरोपी सीताराम कुलदीप ने बताया कि वह पिछले कुछ वर्षों से हैदराबाद में इलेक्ट्रीशियन का काम करता था और अधिक पैसे कमाने के लालच में मलकानगिरी, ओडिशा से गांजा तेल/हशीश तेल की तस्करी करने लगा। वह अपने साथी रामचंद्र माड़ी के साथ मिलकर यह खेप दरभा, केशलूर होते हुए हैदराबाद, मुंबई, पुणे और अन्य बड़े शहरों में बेचने के लिए ले जा रहा था।

ज़ब्ती और कानूनी कार्रवाई

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से काले रंग के बैग में रखे विभिन्न रंगों के प्लास्टिक के 10 पैकेटों से कुल 10.396 किलोग्राम गांजा तेल/हशीश तेल बरामद किया। एफएसएल (FSL) किट से जांच करने पर इसकी पुष्टि गांजा उत्पाद के रूप में हुई।

चूंकि आरोपियों के पास मादक पदार्थ से संबंधित कोई वैध दस्तावेज नहीं थे, इसलिए उनके खिलाफ स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम (NDPS Act), 1985 की धारा 20(b)(ii)(C) के तहत मामला दर्ज किया गया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।