छत्तीसगढ़ के बार में लड़कियों को फ्री अन-लिमिटेड शराब ऑफर करना मालिकों को पड़ा भारी, 2 बार संचालकों पर हुई FIR

 छत्तीसगढ़ के बार में लड़कियों को फ्री अन-लिमिटेड शराब ऑफर करना मालिकों को पड़ा भारी, 2 बार संचालकों पर हुई FIR

राज्य ब्यूरो मोहम्मद आसिफ खान संपादक बीरेंद्र कुमार चौधरी

 

बिलासपुर।छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में तंत्रा और ओमिगोस बार संचालकों ने लड़कियों और महिलाओं के लिए अनलिमिटेड फ्री शराब का ऑफर दिया है। इसी के साथ कपल्स के लिए भी फ्री एंट्री रखी गई है। यह ऑफर हर बुधवार की रात युवा वर्ग को आकर्षित करने के लिए दिए जाते हैं। सोशल मीडिया पर बार का पोस्टर वायरल होने के बाद पुलिस ने इन पर तुरंत कार्रवाई की है।

 

बारों में नियमों की अनदेखी करने के इस मामले की सूचना मिलने पर प्रदेश के गृहमंत्री विजय शर्मा ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके परिणामस्वरूप शुक्रवार को पुलिस ने ओमिगोस और तंत्रा बार पर छापेमारी की और दोनों बार संचालकों के खिलाफ FIR दर्ज की है।

 

हर बुधवार मिलती है फ्री शराब

4 सितंबर को तंत्रा और ओमिगोस बार प्रबंधन ने इंस्टाग्राम पर एक प्रमोशनल वीडियो और फोटो शेयर किया। इसमें हर बुधवार की रात 8 बजे से लड़कियों और महिलाओं को अनलिमिटेड फ्री शॉट्स का ऑफर दिया गया।

‘व्हाई नॉट वेडनसडे’ और ‘द मिड वीक मैडनेस एडिशन’ नामक इस इवेंट के विज्ञापन में एक दुल्हन की तरह सजी महिला की फोटो भी शामिल की गई थी। विज्ञापन के नीचे लिखा था, “ए डेडिकेटेड नाइट फॉर लेडीज,” जो महिलाओं और लड़कियों को फ्री शराब की लालच में बार आने के लिए प्रेरित कर रहा था।

 

परिजनों को हुई चिंत

 

प्रमोशनल वीडियो देखकर स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स के माता-पिता भी चौंक गए हैं। उनका कहना है कि इस तरह के ऑफर का मकसद युवा लड़कों की संख्या बढ़ाना है। नशे के बाद सोचने-समझने की क्षमता घट जाती है, जिससे बड़ी संख्या में युवाओं का एक साथ पहुंचना स्वाभाविक है।

 

हॉस्टल में रह रही लड़कियों के लिए खतरा

 

फ्री शराब की लालच में लड़कियों को नशे की आदत लगने का बड़ा खतरा है, जो उनके भविष्य और करियर को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। बिलासपुर में हाल के दिनों में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं हॉस्टल या कमरे लेकर रह रहे हैं, जिससे लड़कियों के नशे की लत लगने की आशंका और बढ़ गई है।

 

पुलिस ने दर्ज की FIR

सिविल लाइन और तारबाहर थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 79, 294 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 तथा स्त्री अशिष्टता अधिनियम की धारा 6 के तहत केस दर्ज किया गया है। इस कार्रवाई के दौरान CSP निमितेश सिंह, सिविल लाइन TI प्रदीप आर्य, और तारबाहर TI गोपाल सतपथी सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे।