9 वर्षीय बच्चे के अपहरण और हत्या मामले में तीन को आजीवन कारावास, 30 लाख के लिए किया था अपराध

 9 वर्षीय बच्चे के अपहरण और हत्या मामले में तीन को आजीवन कारावास, 30 लाख के लिए किया था अपराध

Policeman arrest thief. Cartoon police officer and caught bandit. Policeman escorts criminal to jail. Jailer leads convicted man to prison cell. Lawbreaker punishment. Vector scene of imprisonment

राज्य ब्यूरो मोहम्मद आसिफ खान संपादक बीरेंद्र कुमार चौधरी

 

आरोपियों ने 26 दिसंबर 2019 को 30 लाख रुपए फिरौती के लिए बच्चे का अपहरण कर हत्या कर दी थी।

 

 

कबीरधाम जिला कोर्ट ने 9 वर्ष के बालक हिमांशु उर्फ डोनेश राणा हत्याकांड मामले में बुधवार को तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह मामला जिले के सहसपुर लोहारा थाना क्षेत्र के ग्राम बिडोरा का है, जहां आरोपियों ने 26 दिसंबर 2019 को 30 लाख रुपए फिरौती के लिए बच्चे का अपहरण कर हत्या कर दी थी।

लोक अभियोजक संतोष कुमार देवांगन ने बताया कि धारा 363, 302, 120बी, 201, धारा 3 (2) (V) एट्रोसीटी एक्ट के तहत आरोपी यशवंत पाली, पिता रमेश पाली उम्र 21, कोमल उर्फ छोटू पाली पिता दिलीप पाली उम्र 19, हेमंत पाली पिता गणेश पाली उम्र 19 को आजीवन कारावास व प्रत्येक धाराओं में 500- 500 रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया है।

मृतक हिमांशु 26 दिसंबर 2019 को घर से बैडमिंटन खेलने निकला था। शाम तक घर वापस नही आने के बाद परिजनों ने थाना में गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस जांच के दौरान घटना के करीब 35 दिन बाद आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। तब तीनों ने हिमांशु का अपहरण कर हत्या कर उसके शव को ग्राम टाटावाही जंगल के गड्ढा में छिपाने की बात कही थी।

पचा चला कि हिमांशु के अपहरण के बदले 30 लाख रुपए वसूल करना था। इसी उद्देश्य से हिमांशु का अपहरण किया। हत्या कर उसके शव को बोरी में भरकर तथा कंबल से लपेटकर बाइक से सुनसान रास्ता होते हुए ग्राम टाटावाही गांव के बाहर गड्ढा में छिपा दिया था। यह घटना जिले में काफी चर्चित रही। घटना के करीब 35 दिन बाद आरोपी पकड़े गए थे।