महासमुंद हत्याकांड: मामूली विवाद या रंजिश? आरोपियों पर BNS के तहत मामला दर्ज, FSL टीम ने जुटाए साक्ष्य

 महासमुंद हत्याकांड: मामूली विवाद या रंजिश? आरोपियों पर BNS के तहत मामला दर्ज, FSL टीम ने जुटाए साक्ष्य

राज्य ब्यूरो मोहम्मद आसिफ खान संपादक वीरेंद्र कुमार

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महासमुंद हत्याकांड: मामूली विवाद या रंजिश? आरोपियों पर BNS के तहत मामला दर्ज, FSL टीम ने जुटाए साक्ष्य

 

महासमुंद। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में सोमवार शाम को कानून-व्यवस्था को चुनौती देते हुए एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत शीतली नाला स्थित देशी शराब दुकान के पास तीन युवकों ने मिलकर 22 वर्षीय युवक जितेंद्र साहू की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग सहित तीनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

भाई के साथ खरीदारी करने आया था मृतक

मृतक जितेंद्र साहू (22 वर्ष), जो शेर गांव का निवासी था, सोमवार शाम करीब 5:30 बजे अपने भाई रोहित साहू के साथ खरीदारी करने महासमुंद शहर आया था। शहर पहुंचने पर जितेंद्र शीतली नाला स्थित शराब दुकान के पास रुक गया, जबकि उसका भाई रोहित बाजार चला गया। जब रोहित वापस लौटा, तो उसने देखा कि तीन युवक जितेंद्र के साथ विवाद कर रहे थे और जितेंद्र लहूलुहान हालत में जमीन पर पड़ा तड़प रहा था।

अस्पताल में डॉक्टरों ने घोषित किया मृत

घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। गंभीर रूप से घायल जितेंद्र को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहाँ उपचार के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मंगलवार सुबह फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की टीम ने मर्चुरी पहुंचकर वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है।

विधायक और नपा अध्यक्ष ने जताया आक्रोश

इस जघन्य हत्याकांड के बाद महासमुंद के जनप्रतिनिधियों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। स्थानीय विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा और नगर पालिका अध्यक्ष निखिलकांत साहू ने मृतक के शोकाकुल परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। जनप्रतिनिधियों ने शहर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता व्यक्त की है।

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी

महासमुंद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल घेराबंदी की और तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान दिलीप बघेल, अरुण उर्फ छोटू कुमार और एक नाबालिग (कृष्ण कुलदीप उर्फ माकनू) के रूप में हुई है।

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) और 3(5) के तहत मामला दर्ज कर लिया है और हत्या के असल कारणों की जांच की जा रही है।