रायपुर: गांजा तस्करी मामले में हिस्ट्रीशीटर रवि बाबा समेत 6 दोषियों को 10-10 साल की जेल

 रायपुर: गांजा तस्करी मामले में हिस्ट्रीशीटर रवि बाबा समेत 6 दोषियों को 10-10 साल की जेल

राज्य ब्यूरो मोहम्मद आसिफ खान संपादक वीरेंद्र कुमार

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रायपुर: गांजा तस्करी मामले में हिस्ट्रीशीटर रवि बाबा समेत 6 दोषियों को 10-10 साल की जेल

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कोर्ट ने कड़ा फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश किरण थवाईत की एनडीपीएस (NDPS) कोर्ट ने शहर के चर्चित हिस्ट्रीशीटर रवि साहू उर्फ रवि बाबा और उसके पांच साथियों को गांजा तस्करी का दोषी पाते हुए प्रत्येक को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

जुर्माना न भरने पर बढ़ेगी सजा

अदालत ने जेल की सजा के साथ-साथ सभी छह दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का आर्थिक दंड (जुर्माना) भी लगाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जुर्माना राशि अदा नहीं करने की स्थिति में दोषियों को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।

सजा पाने वाले दोषियों के नाम:

रवि साहू उर्फ रवि बाबा (निवासी: कोतवाली, रायपुर)

अनील उर्फ अली जुल्फेकार (निवासी: कोतवाली, रायपुर)

संजय उर्फ लेंडी जुल्फेकार (निवासी: कोतवाली, रायपुर)

गणेश बागर्ती (निवासी: बलांगीर, ओडिशा)

विक्रम शाह (निवासी: बलांगीर, ओडिशा)

प्रियवंत कुम्हार (निवासी: बलांगीर, ओडिशा)

क्या था पूरा मामला?

विशेष लोक अभियोजक भुवन लाल साहू के अनुसार, यह मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। 4 फरवरी 2025 को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कालीबाड़ी चौक के पास भारी मात्रा में गांजा की बिक्री की जा रही है। पुलिस ने तत्काल दबिश देकर आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया था।

रवि बाबा के निर्देश पर हो रही थी तस्करी

पुलिस की केस डायरी के मुताबिक, पकड़े गए आरोपी बैग में गांजे की पुड़िया बनाकर ग्राहकों को बेच रहे थे। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने खुलासा किया था कि वे हिस्ट्रीशीटर रवि साहू उर्फ रवि बाबा के इशारे पर गांजा बेचने का काम कर रहे थे।

अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए ठोस गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर सभी को एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी माना और समाज में कड़ा संदेश देने के लिए यह सख्त सजा सुनाई।