छत्तीसगढ़ : पत्नी से रेप की FIR दर्ज करने को चौकी इंचार्ज पर मुर्गा और 5000 रुपये मांगने का आरोप

 छत्तीसगढ़ : पत्नी से रेप की FIR दर्ज करने को चौकी इंचार्ज पर मुर्गा और 5000 रुपये मांगने का आरोप

राज्य ब्यूरो मोहम्मद आसिफ खान संपादक बीरेंद्र कुमार चौधरी

 

 

 

छत्तीसगढ़ के जशपुर में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के साथ हुए दुष्कर्म की एफआईआर दर्ज करने के दौरान पुलिस चौकी प्रभारी पर रिश्वत के रूप में नकद राशि और मुर्गा मांगने का आरोप लगाया है। व्यक्ति ने जशपुर पुलिस अधीक्षक से इसकी शिकायत की है।

 

 

जशपुर।छत्तीसगढ़ के जशपुर में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के साथ हुए दुष्कर्म की एफआईआर दर्ज करने के दौरान पुलिस चौकी प्रभारी पर रिश्वत के रूप में नकद राशि और मुर्गा मांगने का आरोप लगाया है। व्यक्ति ने जशपुर पुलिस अधीक्षक से इसकी शिकायत की है। वहीं, पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि व्यक्ति ने किसी के बहकावे में आकर यह शिकायत की है। हालांकि, उन्होंने मामले की जांच के आदेश दिए हैं।

 

 

इस महीने की छह तारीख को जशपुर जिले के पुलिस अधीक्षक को भेजी गई शिकायत में प्रार्थी ने कहा है कि 2 दिसंबर को उसकी पत्नी के साथ दुष्कर्म किया गया, जिसकी शिकायत करने के लिए वह पत्नी के साथ पंडरापाठ चौकी पहुंचा था। जब वह चौकी में शिकायत लेकर पहुंचा तब चौकी प्रभारी ने उससे 5 हजार रुपये नकद और एक मुर्गा देने की मांग की।

 

 

 

शिकायत के अनुसार, उसने चौकी प्रभारी को पांच सौ रुपये दे दिए। इसके बाद में पुलिस उसकी पत्नी की जांच के लिए बगीचा कस्बे में स्थित अस्पताल लेकर गई। दूसरे दिन कपड़ों की जांच के लिए उसे फिर से बगीचा भेजा गया, तब 1500 रुपये में किराये का वाहन लेकर वह अपनी पत्नी को लेकर बगीचा गया। शिकायत में कहा गया है कि चौकी प्रभारी ने इस दिन उससे और पांच सौ रुपये लिए। प्रार्थी ने प्रभारी को कथित तौर पर छह सौ रुपये का मुर्गा भी खरीदकर दिया।

 

प्रार्थी ने शिकायत में कहा है कि वह कोरवा जाति का गरीब व्यक्ति है। उसने चौकी प्रभारी के कहने पर अपनी जमीन को बंधक रखकर 10 हजार रुपये लिए हैं, जिसमें से नौ हजार रुपये खर्च हो चुके हैं। प्रार्थी ने थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

 

एसपी ने दिए जांच के आदेश

प्रार्थी के आरोप के बाद जिले के पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने कहा है कि व्यक्ति ने किसी के बहकावे में आकर यह शिकायत की है। हालांकि, उन्होंने मामले की जांच के आदेश दिए हैं।सिंह ने कहा कि पंडरापाठ क्षेत्र की 29 वर्षीय विवाहिता महिला 3 दिसंबर को चौकी पंडरापाठ में परिजनों के साथ पहुंची थी और मामला दर्ज कराया था कि उसके साथ 2 दिसंबर की रात लगभग 11 बजे ईश्वर उर्फ पंडित घांसी ने दुष्कर्म किया है। महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 के तहत मामला दर्ज कर लिया। दूसरे दिन 4 तारीख को पुलिस ने आरोपी ईश्वर उर्फ पंडित घांसी (27) को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।