पत्नी के दाएं हाथ का पंजा काटने वाला पति भुगतेगा 10 साल की सजा पीड़िता को तीन लाख रुपये क्षतिपूर्ति का आदेश भी दिया है।

 पत्नी के दाएं हाथ का पंजा काटने वाला पति भुगतेगा 10 साल की सजा पीड़िता को तीन लाख रुपये क्षतिपूर्ति का आदेश भी दिया है।

राज्य ब्यूरो मोहम्मद आसिफ खान संपादक बीरेंद्र कुमार चौधरी

बिलासपुर। धारदार हथियार से पत्नी का दाहिने हाथ का पंजा काटकर अलग करने वाले पति को निचली अदालत ने 10 साल की सजा और 1,200 रुपये जुर्माना ठोका है। जुर्माने की राशि जमा ना करने पर सात महीने अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। कोर्ट ने अपने फैसले में इसे गंभीर प्रकृति का अपराध माना है। पीड़िता को तीन लाख रुपये क्षतिपूर्ति का आदेश भी दिया है।

मामले की सुनवाई षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में हुई। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि आरोपित प्रशांत लाल उर्फ मोंटू को भारतीय दंड संहिता की धारा- 459, 506, 307 के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है। आरोपित के विरुद्ध प्रमाणित पाये गये अपराध की प्रकृति और उसके स्वरूप को देखते हुए आरोपित को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं हो रहा है। कोर्ट ने अलग-अलग धाराओं में फैसला सुनाया है। भादवि की धारा 459 के तहत 10 साल की सजा और 500 रुपये जुर्माना व तीन महीने की सजा, भादवि की धारा 506 के तहत दो साल की सजा, 200 रुपये जुर्माना पटाना होगा। जुर्माने की राशि ना पटाने पर एक महीने की अतिरिक्त सजा, भादवि की धारा 307 के तहत 10 साल की सजा, 500 रुपये जुर्माना व तीन महीने की सजा का फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि सभी सजा एक साथ चलेगी। जुर्माना की राशि जमा ना करने पर सात महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

पीड़िता को क्षतिपूर्ति मुआवजा

निचली अदालत ने पीड़िता के प्रति संवेदना दिखाते हुए अपने फैसले में कहा है कि हमले में पीड़िता 50 प्रतिशत दिव्यांग हो गई है। शारीरिक रूप से अक्षम होने के कारण क्षतिपूर्ति के रूप में तीन लाख रुपये देने के निर्देश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को दिया है। इस संबंध में अग्रिम कार्यवाही के लिए निर्णय की एक प्रति सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर को प्रेषित करने के निर्देश दिए हैं।

क्या है मामला

ज्योति रानी जगत का विवाह आरोपित प्रशांत लाल उर्फ मोंटू से सात जुलाई 2021 को फास्टरपुर मुंगेली में हुआ था। विवाह के दो-तीन माह बाद उनके मध्य विवाद होने से आहत ज्योति रानी अपने मायके ग्राम कपसिया कला चली गई थी। इसके बाद कुटुम्ब न्यायालय में भरण-पोषण के लिए मामला प्रस्तुत की थी। 13 फरवरी 2023 को आरोपित प्रशांत लाल उर्फ ने मोबाइल फोन पर गाली-गलौज करते हुए कुटुम्ब न्यायालय के प्रकरण को वापस लेने के लिए ज्योति रानी जगत एवं उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। इसकी शिकायत कोटा थाना में ज्योति ने की थी। पुलिस ने प्रशांत को समझाइश देकर छोड़ दिया था। 13 फरवरी 2023 को ही रात्रि 10:30 बजे आरोपित प्रशांत लाल ने ज्योति रानी जगत के घर के दरवाजा तोडकर गंदी-गंदी गालियां देते हुए न्यायालय के मामले को वापस लेने के लिए दबाव बनाया। विवाद बढ़ने पर धारदार हथियार से ज्योति पर हमला कर दिया। इससे ज्योति का बाएं हाथ का पंजा कटकर अलग हो गया। दाहिने हाथ के अंगूठे व जांघ में भी गंभीर चोटें आई। ज्योति की शिकायत पर पुलिस ने आरोपित प्रशांत लाल के विरुद्ध भादवि की धारा 452, 294, 506, 323 के तहत जुर्म पंजीबद्ध कर लिया।