जान लीजिए जीएसटी से जुड़े यह बड़ी खबर, तुरंत करें पालन वरना देना होगा 50 हजार का जुर्माना

 जान लीजिए जीएसटी से जुड़े यह बड़ी खबर, तुरंत करें पालन वरना देना होगा 50 हजार का जुर्माना

राज्य ब्यूरो मोहम्मद आसिफ खान संपादक बीरेंद्र कुमार चौधरी 

 

जीएसटी के नियमानुसार अगर आप जीएसटी रजिस्टर्ड है तो अपने दुकान या गोडाउन के बाहर जीएसटी नंबर व सर्टिफिकेट लगाना जरूरी है, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको 50 हजार रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा।

 

 

 

रायपुर। : अगर आपको 50 हजार रुपये के जुर्माने से बचना है तो जीएसटी के इन नियमों के बारे में जान लें। जीएसटी के नियमानुसार अगर आप जीएसटी रजिस्टर्ड है तो अपने दुकान या गोडाउन के बाहर जीएसटी नंबर व सर्टिफिकेट लगाना जरूरी है,

अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको 50 हजार रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। इस जुर्माने से बचना है तो आपको नियमों का पालन करते हुए अपनी दुकान व गोडाउन के बाहर जीएसटी नंबर व सर्टिफिकेट लगाना अनिवार्य है।

मांग सकते हैं आइडी कार्ड और आइएनएस 01 फार्म

 

आपको यह भी जान लेना चाहिए कि अगर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन में दिए गए पते को बदल दिया है तो भी आपको अपने व्यावसायिक परिसर में जीएसटी नंबर व सर्टिफिकेट लगाना होता है।

ऐसा नहीं होने पर जीएसटी अफसरों द्वारा कार्रवाई की जा सकती है। कर विशेषज्ञों का कहना है कि सभी को जीएसटी के इन नियमों का पालन करना होगा। उपभोक्ता के पास यह अधिकार है कि जब जीएसटी अफसर आएं तो वह उससे आइडी कार्ड व आइएनएस 01 फार्म मांग सकता है।

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कर विशेषज्ञ से मिली जानकारी के अनुसार अगर आपकी वार्षिक बिक्री 40 लाख से ज्यादा है और सर्विस प्रोवाइडर है और वार्षिक टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन जरूरी है। इसके साथ ही टर्नओवर 2 करोड़ है तो वार्षिक रिटर्न की जरूर नहीं है। वार्षिक टर्नओवर पांच करोड़ है तो 3बी और आर 1 फाइल करना होगा,5 करोड़ से ज्यादा है तो मंथली भी कर सकते।