स्टेशन में घुसकर मालगाडी के सामने नारेबाजी, विजय केशरवानी समेत छह कांग्रेसी गिरफ्तार
राज्य ब्यूरो मोहम्मद आसिफ खान संपादक बीरेंद्र कुमार चौधरी
आरपीएफ ने आंदोलनकारियों की फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी भी की थी। इसी के आधार पर पड़ताल कर आंदोलनकारियों की पहचान की गई। मालगाडी के सामने नारेबाजी व प्रदर्शन करने का मामला
बयान दर्ज करने के बाद जमानत पर छोड़ा, न्यायालय में होंगे प्रस्तुत
रेलवे न्यायालय में होंगे पेश
बिलासपुर। रेलवे रोको आंदोलन के तहत कोटा रेलवे स्टेशन में घुसकर मालगाड़ी के सामने नारेबाजी व प्रदर्शन करने के मामले में आरपीएफ ने विजय केशरवानी, विजय पांडेय समेत चार कांग्रेसियों को गिरफ्तार किया। उनके बयान दर्ज करने के बाद सभी को जमानत पर छोड़ा गया। मामला 13 सितंबर 2023 का है। रेलवे से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर इस तिथि में कांग्रेस पार्टी ने रेल रोको आंदोलन किया। इसी के तहत करगीरोड रेलवे स्टेशन में करीब 11 बजे आंदोलन किया जाना था।
जिला कांग्रेस अध्यक्ष ग्रामीण विजय केशरवानी के नेतृत्व में ब्लाक कांग्रेसियों ने सुबह पांच बजे करगीरोड रेलवे स्टेशन प्रवेश किया। नारे लगाते हुए रेल पटरी पर जाकर बिना किसी अनुमति के अप लाइन नंबर दो खड़ी मालगाड़ी के इंजन के सामने पटरी पर बैठकर धरना- प्रदर्शन करने लगे। सुबह 5:22 बजे मालगाड़ी को ग्रीन सिग्नल मिलने पर लोको पायलट ने मालगाड़ी को आगे बढ़ृाने के लिए हार्न दिया। इसके बाद भी प्रदर्शनकारी पटरी से नहीं हटे। इस दौरान उन्हें समझाया गया। वह फिर भी नहीं माने। सुबह 6:25 बजे आंदोलनकारी लाइन से हटे और स्टेशन मास्टर को ज्ञापन देकर चले गए।
सुबह 6:30 बजे अप व डाउन लाइन की गाड़ियां गंतव्य के लिए रवाना हुईं। स्टेशन मास्टर से मिली डायरी के आधार पर आरपीएफ ने आंदोलनकारियों के खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा 174 ए , 147 के तहत अपराध दर्ज किया गया। इस बीच आरपीएफ ने आंदोलनकारियों की फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी भी की थी। इसी के आधार पर पड़ताल कर आंदोलनकारियों की पहचान की गई। इसी के आधार आंदोलनकारियों को समन जारी किया। इस पर आंदोलनकारी विजय केशरवानी निवासी नर्मदा नगर, विजय पांडेय निवासी मनोहर टाकीज किला वार्ड जूना बिलासपुर, सोहराब खान निवासी इमलीपारा, जावेद मेमन निवासी मसानगंज मस्जिद गली वार्ड नंबर 32, मोहम्मद अयूब निवासी गणेशनगर थाना सिरगिट्टी और सोहेल अहमद निवासी तालापारा उसलापुर आरपीएफ चौकी में उपस्थित हुए। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
इस दौरान उन्हें जमानत के अधिकारों से अवगत कराया गया। उचित जमानतदार पेशकर जमानत की मांग करने पर उन्हें छोड़ दिया गया।
रेलवे न्यायालय में होंगे पेश
जमानती धारा होने की वजह से उन्हें आरपीएफ पोस्ट से जमानत दी गई। लेकिन, जब भी आरपीएफ के द्वारा प्रकरण पेश किया जाएगा, नियत तिथि पर सभी को रेलवे न्यायालय के समक्ष पेश होना पड़ेगा।