छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी नौकरी भर्ती में आयु सीमा में मिलेगी 5 साल की छूट

राज्य ब्यूरो मोहम्मद आसिफ खान

छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार की कैबिनेट बैठक बुधवार को हुई. बैठक के बाद डिप्टी सीएम साव ने बताया कि मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट की अवधि को पांच साल के लिए और बढ़ा दिया गया है.

विष्णुदेव साय सरकार की कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले लिए गए विष्णुदेव साय सरकार की कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले लिए गए

छत्तीसगढ़ सरकार ने बुधवार को पुलिस विभाग में पदों को छोड़कर सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने वाले राज्य के निवासियों को आयु सीमा में एक बार पांच साल की छूट देने का फैसला किया है. यह निर्णय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया.

उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने बैठक के बाद कहा कि कैबिनेट ने पुलिस में दर्ज राजनीतिक प्रदर्शन से जुड़े मामलों की वापसी की जांच के लिए एक उप-समिति बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है. उन्होंने कहा उप-समिति की अध्यक्षता दूसरे उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा करेंगे.

डिप्टी सीएम साव ने बताया कि मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट की अवधि को पांच साल के लिए और बढ़ा दिया गया है. अभ्यर्थियों को आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट का लाभ 31 दिसम्बर 2028 तक मिलेगा.