हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: पुलिस आरक्षक भर्ती से हटी रोक, खाली पदों को वेटिंग लिस्ट से भरने के निर्देश
राज्य ब्यूरो मोहम्मद आसिफ खान संपादक वीरेंद्र कुमार
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हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: पुलिस आरक्षक भर्ती से हटी रोक, खाली पदों को वेटिंग लिस्ट से भरने के निर्देश
बिलासपुर: छत्तीसगढ़ के हजारों युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिलासपुर हाई कोर्ट ने पुलिस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक (Stay) को हटाते हुए याचिकाओं का निपटारा कर दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को स्पष्ट आदेश दिया है कि भर्ती प्रक्रिया को तत्काल आगे बढ़ाया जाए और चयनित उम्मीदवारों को जल्द से जल्द जॉइनिंग दी जाए।
क्या था विवाद?
पुलिस विभाग द्वारा करीब 5,967 पदों पर निकाली गई इस भर्ती में विवाद की मुख्य वजह आवेदन की शर्तें थीं। विज्ञापन के अनुसार, एक उम्मीदवार एक से अधिक जिलों में आवेदन करने के लिए पात्र था। परिणाम स्वरूप, कई प्रतिभावान उम्मीदवारों का चयन 3 से 4 जिलों की मेरिट लिस्ट में एक साथ हो गया।
याचिकाकर्ताओं को डर था कि जब ये उम्मीदवार किसी एक जिले में नौकरी चुनेंगे, तो अन्य जिलों के पद खाली रह जाएंगे। अनुमान था कि इस वजह से लगभग 2,500 पद खाली रह सकते हैं, जिससे अन्य पात्र युवाओं को अवसर नहीं मिल पाता।
सरकार का पक्ष और कोर्ट का समाधान
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने स्वीकार किया कि कुछ अभ्यर्थी एक से अधिक जिलों के लिए चुने गए हैं। सरकार ने तर्क दिया कि रिक्त पदों की वास्तविक संख्या तभी स्पष्ट होगी जब चयनित उम्मीदवार कार्यभार ग्रहण (Joining) कर लेंगे।
हाई कोर्ट के दिशा-निर्देश:
कोर्ट ने अपने फैसले में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं:
जॉइनिंग प्रक्रिया शुरू करें: वर्तमान चयन सूची के आधार पर पात्र उम्मीदवारों को तुरंत नियुक्ति दी जाए।
रिक्त पदों की गणना: जॉइनिंग की समय-सीमा समाप्त होने के बाद, जो पद खाली रह जाएंगे, उनकी सटीक संख्या का पता लगाया जाए।
वेटिंग लिस्ट को प्राथमिकता: खाली रह गए पदों को मेरिट के आधार पर ‘प्रतीक्षा सूची’ (Waiting List) के उम्मीदवारों से भरा जाए। इसमें आरक्षण नियमों (OBC, SC, ST आदि) का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है।
इस फैसले के बाद अब पुलिस विभाग में भर्ती का रास्ता साफ हो गया है, जिससे रिक्त पदों पर योग्य युवाओं की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा।





