शराब घोटाला: अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत सभी आरोपी बरी, कोर्ट ने कहा- ‘CBI ने गढ़ी मनगढ़ंत कहानी’

 शराब घोटाला: अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत सभी आरोपी बरी, कोर्ट ने कहा- ‘CBI ने गढ़ी मनगढ़ंत कहानी’

राज्य ब्यूरो मोहम्मद आसिफ खान संपादक वीरेंद्र कुमार

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शराब घोटाला: अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत सभी आरोपी बरी, कोर्ट ने कहा- ‘CBI ने गढ़ी मनगढ़ंत कहानी’

नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया है। विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि इस पूरी नीति में किसी भी तरह की व्यापक साजिश या आपराधिक इरादे का कोई सबूत नहीं मिला है।


अदालत की कड़ी टिप्पणी: ‘सिर्फ अनुमान है सीबीआई का पक्ष’
फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश ने सीबीआई की जांच प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए। अदालत ने कहा कि जांच एजेंसी ने एक साजिश की कहानी गढ़ने की कोशिश की, लेकिन अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए तर्क और सिद्धांत महज ‘अनुमान’ पर आधारित हैं। कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों के आधार पर किसी भी आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया (Prima Facie) कोई ठोस मामला नहीं बनता है।


जांच एजेंसी को लगा बड़ा झटका
इस फैसले को सीबीआई के लिए एक बड़ी विफलता के तौर पर देखा जा रहा है। लंबे समय से चली आ रही जांच और गिरफ्तारी के दावों के बाद, कोर्ट की यह टिप्पणी कि ‘कहानी गढ़ी गई’, एजेंसी की साख पर सवाल खड़े करती है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले का सीधा असर इसी मामले से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मनी लॉन्ड्रिंग केस पर भी पड़ सकता है, क्योंकि भ्रष्टाचार का मुख्य मामला (Predicate Offense) ही अदालत में धराशायी हो गया है।


बरी हुए प्रमुख नाम:
अरविंद केजरीवाल (पूर्व मुख्यमंत्री)
मनीष सिसोदिया (पूर्व उपमुख्यमंत्री)
विजय नायर और अन्य कारोबारी व राजनीतिज्ञ।
इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी के खेमे में खुशी की लहर है, वहीं कानूनी गलियारों में सीबीआई की कार्यप्रणाली को लेकर नई बहस छिड़ गई है।
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