छत्तीसगढ़ में दिव्यांगजनों के लिए आत्मनिर्भर बनने का सुनहरा मौका, सरकार दे रही 5 से 25 लाख तक का सब्सिडी ऋण
राज्य ब्यूरो मोहम्मद आसिफ खान संपादक वीरेंद्र कुमार
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छत्तीसगढ़ में दिव्यांगजनों के लिए आत्मनिर्भर बनने का सुनहरा मौका, सरकार दे रही 5 से 25 लाख तक का सब्सिडी ऋण
रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने दिव्यांगजनों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। समाज कल्याण विभाग के माध्यम से, छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम पात्र दिव्यांग व्यक्तियों को स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ₹5 लाख से लेकर ₹25 लाख तक का रियायती ऋण प्रदान कर रहा है, जिसमें आकर्षक सब्सिडी भी शामिल है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों को नौकरी पर निर्भर रहने के बजाय खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
योजना की मुख्य शर्तें और पात्रता
इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ प्रमुख शर्तें और पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं:
दिव्यांगता प्रतिशत: आवेदक की दिव्यांगता कम से कम 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए।
उम्र सीमा: आवेदक की उम्र आमतौर पर 25 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए (योजना के प्रकार के आधार पर भिन्न हो सकती है)।
आय सीमा:
शहरी क्षेत्रों के आवेदकों के लिए वार्षिक आय ₹5 लाख से कम होनी चाहिए।
ग्रामीण क्षेत्रों के आवेदकों के लिए वार्षिक आय ₹3 लाख से कम होनी चाहिए।
शैक्षणिक योग्यता: ₹10 लाख से अधिक की विनिर्माण परियोजनाओं और ₹5 लाख से अधिक की सेवा/व्यवसाय क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए, लाभार्थी का कम से कम 8वीं कक्षा पास होना आवश्यक है।
व्यवसाय का प्रकार: ऋण विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, सेवा क्षेत्र, छोटे व्यवसाय, और छोटे पैमाने की औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए उपलब्ध है।
गारंटर/सुरक्षा: ₹1.6 लाख (व्यक्तियों के लिए) और ₹10 लाख (स्वयं सहायता समूहों के लिए) तक के ऋण के लिए आमतौर पर कोई संपार्श्विक (collateral) सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होती है। इससे अधिक राशि के लिए, भूमि/संपत्ति या स्वीकार्य गारंटी प्रदान करनी पड़ सकती है।
ऋण और सब्सिडी का विवरण
ऋण राशि: योजना के तहत विभिन्न परियोजनाओं के लिए ₹5 लाख से ₹25 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाता है।
सब्सिडी: सरकार द्वारा नियमित रूप से ऋण चुकाने वाले हितग्राहियों को ब्याज राशि पर सब्सिडी का भी प्रावधान है।
आवेदन प्रक्रिया
इच्छुक और पात्र दिव्यांगजन छत्तीसगढ़ निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर या संबंधित जिला समाज कल्याण विभाग के कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
यह योजना निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के दिव्यांगजनों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी और उन्हें सम्मानपूर्वक आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्रदान करेगी।








