तरनतारन अदालत में ऐतिहासिक रात: उपचुनाव उम्मीदवार की बेटी की रिहाई के लिए आधी रात तक चली सुनवाई
राज्य ब्यूरो मोहम्मद आसिफ खान संपादक वीरेंद्र कुमार
*****************************
तरनतारन अदालत में ऐतिहासिक रात: उपचुनाव उम्मीदवार की बेटी की रिहाई के लिए आधी रात तक चली सुनवाई
तरनतारन ,शनिवार की रात तरनतारन की न्यायिक प्रणाली के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बन गई, जब जिले की अदालत में पहली बार किसी मामले की सुनवाई आधी रात तक, यानी तड़के 2 बजे तक चली। इस लंबी सुनवाई के बाद, सुबह 4 बजे फैसला सुनाया गया, जिसमें शिरोमणि अकाली दल (शिअद) की उपचुनाव उम्मीदवार सुखविंदर कौर की बेटी कंचनप्रीत कौर को राहत मिली और अदालत ने उसे रिहा करने का आदेश दिया।
यह मामला तरनतारन उपचुनाव के दौरान शिअद उम्मीदवार की बेटी कंचनप्रीत की गिरफ्तारी से जुड़ा था। पुलिस ने उसे शुक्रवार को गिरफ्तार किया था। यह मामला शनिवार को तब और गरमा गया जब पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कंचनप्रीत की गिरफ्तारी को गलत ठहराया और स्थानीय अदालत को उसी रात मामले की सुनवाई करने का निर्देश दिया कि क्या उसे रिमांड पर भेजा जा सकता है या नहीं।
हाई कोर्ट के आदेश पर, शनिवार रात करीब 9:40 बजे स्थानीय अदालत में सुनवाई शुरू हुई। यह सुनवाई देर रात 2 बजे तक जारी रही, जिसमें बचाव पक्ष की ओर से शिअद के पांच वकील मौजूद थे। सरकार का पक्ष रखने के लिए चंडीगढ़ से विशेष रूप से डिप्टी एडवोकेट जनरल रात में ही अदालत पहुंचे थे।
बहस पूरी होने के बाद, तड़के सुबह 4 बजे अदालत ने अपना निर्णय सुनाया, जिसके बाद कंचनप्रीत कौर को तुरंत रिहा कर दिया गया। इस असाधारण रात की कार्यवाही ने तरनतारन में एक नया न्यायिक अध्याय लिखा।








