आरक्षक संवर्ग 2023-24 के पदों पर होने वाली भर्तियों पर कोर्ट ने लगाई रोक, ये है पूरा मामला
राज्य ब्यूरो मोहम्मद आसिफ खान संपादक बीरेंद्र कुमार,,,
बिलासपुर हाईकोर्ट ने आरक्षक संवर्ग 2023-24 के पदों पर होने वाली भर्तियों पर रोक लगा दी है। भर्ती प्रक्रिया के तहत राज्य के जिलों में आरक्षकों के अलग-अलग पदों पर भर्तियां होने वाली थी।
बिलासपुर।छत्तीसगढ़ में मंगलवार की बड़ी खबर सामने आई है। इसे सुनकर युवाओं में निराशा है। दरअसल, आरक्षक संवर्ग 2023-24 के पदों पर होने वाली भर्तियों पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। भर्ती प्रक्रिया के तहत राज्य के जिलों में आरक्षकों के अलग-अलग पदों पर भर्तियां होने वाली थी। मामले की सुनवाई जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की सिंगल बेंच में हुई।