रेस्टॉरेंट और ढाबों में भी मिलेगी शराब, बार लाइसेंस का रास्ता साफ़…
राज्य ब्यूरो मोहम्मद आसिफ खान संपादक बीरेंद्र कुमार चौधरी
रायपुर। आबकारी विभाग के नए नियमों के तहत, 3- और 4-स्टार रेस्टॉरेंट के साथ-साथ ढाबों को भी बार लाइसेंस दिया जा सकेगा। लाइसेंस शुल्क क्षेत्र की आबादी के हिसाब से तय किया गया है:
1 लाख तक की आबादी वाले क्षेत्र में: 18 लाख रुपये
3 लाख तक की आबादी वाले क्षेत्र में: 24 लाख रुपये
विवादों के बीच सरकार का कदम:
जल्द होगा क्रियान्वयन:
सूत्रों के अनुसार, आबकारी विभाग ने इस नीति को जल्द लागू करने की दिशा में पूरी तैयारी कर ली है। जल्द ही इसे राज्य भर में लागू कर दिया जाएगा, जिससे रेस्टॉरेंट और ढाबों में बार का संचालन संभव हो सकेगा।