21 सितंबर को होगी वर्ष की तीसरी नेशनल लोक अदालत
राज्य ब्यूरो मोहम्मद आसिफ खान संपादक बीरेंद्र कुमार चौधरी
जिला न्यायालय बिलासपुर ने की तैयारियों की समीक्षा
बिलासपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशन में आगामी 21 सितंबर 2024 को वर्ष की तीसरी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर न्यायालय में लंबित सिविल, राजस्व और राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरणों के साथ-साथ बैंक ऋण, बकाया विद्युत बिल, जलकर, संपत्तिकर और फाइनेंस कंपनियों के प्री-लिटिगेशन मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निराकरण किया जाएगा।
न्यायालय में लंबित मामलों के समाधान पर जोर
मद्देनजर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीता यादव ने जिला न्यायालय बिलासपुर के कान्फ्रेंस हाल में बैंक, फाइनेंस कंपनी, बीमा कंपनी, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों, जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों और जिले के न्यायिक अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने आगामी नेशनल लोक अदालत में ऋण वसूली, बीमा क्लेम, बकाया बिजली बिल की वसूली और न्यायालय में लंबित सिविल एवं राजीनामा योग्य आपराधिक मामलों के निराकरण के लिए अधिक से अधिक संख्या में मामलों के आपसी समझौते के आधार पर समाधान के प्रयास करने का निर्देश दिया।
व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश
न्यायाधीश नीता यादव ने ग्रामीण क्षेत्रों में कोटवारों के माध्यम से मुनादी कराकर और नगरीय क्षेत्रों में सफाई वाहनों में लगे स्पीकर एवं चौराहों पर डिजिटल स्क्रीन के माध्यम से नेशनल लोक अदालत के प्रचार-प्रसार के निर्देश जिला प्रशासन को दिए हैं। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक नागरिकों को नेशनल लोक अदालत की जानकारी देना और उन्हें इसमें शामिल होने के लिए प्रेरित करना है, ताकि मामलों का समाधान सुनिश्चित किया जा सके।
70 हज़ार से अधिक मामलों का हुआ था निराकरण
13 जुलाई को साल की दूसरी लोक अदालत में बिलासपुर और गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही के कुल 70,247 प्रकरणों का आपसी सहमति के आधार पर निराकरण किया गया। वही वार्ड क्रमांक 58, खम्तराई अशोक नगर में आयोजित मोहल्ला लोक अदालत में जनोपयोगी सेवाओं जैसे नगर निगम के जलकर, संपत्तिकर, विद्युत आपूर्ति, और साफ-सफाई से संबंधित 704 प्रकरणों का निराकरण किया गया था।