इंदौर में हर शनिवार 3 घंटे चौराहे पर ड्यूटी देंगे कांच फोड़ने वाले बदमाश, कोर्ट का आदेश

 इंदौर में हर शनिवार 3 घंटे चौराहे पर ड्यूटी देंगे कांच फोड़ने वाले बदमाश, कोर्ट का आदेश

राज्य ब्यूरो मोहम्मद आसिफ खान संपादक बीरेंद्र कुमार चौधरी

 

इंदौर में शराबी बदमाशों पर कार्रवाई।

बदमाशों की तीन घंटे चौराहे पर ड्यूटी।

नशीले पदार्थों के सेवन पर लगा प्रतिबंध।

 

 

इंदौर। शराब के नशे में गाड़ियों के कांच फोड़ने वाले चार बदमाशों पर पुलिस ने राज्य सुरक्षा अधिनियम (रासुका) के तहत कार्रवाई की है। गुरुवार को आयुक्त न्यायालय ने आरोपितों के विरुद्ध आदेश पारित करते हुए कहा कि तीनों को प्रत्येक शनिवार तीन घंटे तक एक चौराहा पर ड्यूटी करना पड़ेगी।

 

 

निर्बन्धन अवधि में शराब और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन नहीं कर सकेंगे। बाणगंगा पुलिस ने कुछ दिनों पूर्व आरोपित धर्मेंद्र कुरील (जयहिंद नगर), निशिल खत्री (छोटी कुम्हारखाड़ी), दीपांशू श्रीवास्तव (वृंदावन कालोनी) और जितेंद्र उर्फ जीतू राजपूत (यादव नगर) को गिरफ्तार किया था। आरोपितों ने शराब के नशे में वृंदावन कॉलोनी में लोगों को धमकाया और पांच गाड़ियों में तोड़फोड़ कर डाली।

 

 

 

जोन-3 के डीसीपी हंसराजसिंह ने आरोपितों के विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत पुलिस आयुक्त राकेश गुप्ता की कोर्ट में प्रकरण प्रस्तुत किया था।कोर्ट ने पुलिस की सुनवाई करते हुए गुरुवार धारा 3 (1) (क) (ग) के तहत आदेश पारित कर दिया।

 

 

कोर्ट ने चारों आरोपितों प्रत्येक शनिवार शाम 6 से रात्री 9 बजे तक लवकुश चौराहा पर उपस्थित होने का आदेश दिए है।कोर्ट ने यह भी कहा कि अनावेदकगण निर्बन्धन अवधि में शराब व अन्य नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे।संबंधित थाना प्रभारी समय-समय पर आरोपितों की जांच करेंगे।