छत्तीसगढ़ में पुलिस कर्मियों के ट्रांसफर की नई नीति लाएगी सरकार, नक्सल क्षेत्रों के कर्मचारियों का अब ऑनलाइन होगा तबादला
राज्य ब्यूरो मोहम्मद आसिफ खान संपादक बीरेंद्र कुमार चौधरी
प्रश्न काल में कांग्रेस विधायक सावित्री मंडावी ने उठाया सवाल
नई नीति से नेताओं के दरवाजे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी
नक्सल इलाकों में तीन साल की नौकरी के बाद ट्रांसफर का प्रविधान
रायपुर। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पदस्थ पुलिस कर्मियों को अब तबादले के लिए किसी की सिफारिश कराने की जरूरत नहीं होगी। उन्हें ऑनलाइन आवेदन देना होगा और फिर तबादला आदेश निकाला जाएगा। नक्सल प्रभावित क्षेत्र के पुलिस कर्मियों के लिए कुछ ऐसी ही नीति बनाई जा रही है।
उप मुख्यमंत्री व गृह मंत्री विजय शर्मा ने मानसून सत्र के तीसरे दिन सदन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जल्द ही नीति सबके सामने नीति होगी। नीति आने के बाद किसी भी कर्मचारी को नेता-मंत्रियों के दरवाजे पर स्थानांतरण के लिए चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। प्रश्न काल में कांग्रेस विधायक सावित्री मंडावी ने प्रश्न किया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस कर्मियों की मैदानी इलाकों में पदस्थापना के लिए क्या प्रविधान हैं?,
गृह मंत्री शर्मा ने बताया कि ऐसे पद जो उप निरीक्षक से निरीक्षक पद पर प्रमोट होते है, उन्हें कम से कम तीन वर्षों के लिए नक्सल क्षेत्रों में पदस्थ किया जाता है, या जिनकी उम्र 54 वर्ष से कम हैं, उनकी भी पदस्थापना का प्रविधान है। नक्सल इलाकों में तीन साल की नौकरी के बाद अन्य जिलों में पदस्थापना का प्रविधान है।