दिल्ली सीएम के अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, जज बोले- गिरफ्तारी कानूनन सही
राज्य ब्यूरो मोहम्मद आसिफ खान संपादक बीरेंद्र कुमार चौधरी
जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा आदेश पारित करेंगी।
दिल्ली शराब नीति केस में हुई है केजरीवाल की गिरफ्तारी
आम आदमी पार्टी लगातार कर रही है हंगामा
अभी तिहाड़ जेल में कैद हैं केजरीवाल
नई दिल्ली। दिल्ली शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उनको हाईकोर्ट ने राहत न देते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि ईडी के सबूतों से पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल ने दूसरों के साथ मिलकर साजिश रची है।

कोर्ट ने कहा कि ईडी के मामले से यह भी पता चलता है कि वह निजी तौर पर आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर भी शामिल थे। याचिकाकर्ता को माफी देना ईडी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है और यह एक न्यायिक प्रक्रिया है। न्यायालय ने कहा कि अगर, आप क्षमा की प्रक्रिया पर संदेह करते हैं, तो आप न्यायाधीश पर दोषारोपण कर रहे हैं।

अरविंद केजरीवाल एक भ्रष्टाचारी हैं- भाजपा
भाजपा के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल एक भ्रष्टाचारी हैं और वह जेल में रहेंगे। उनकी हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी गिरफ्तारी गैरकानूनी है।

जज साहब ने भी बताया कि हवाला के जरिए गोवा इलेक्शन में रुपए गए थे। गोवा में चुनाव लड़े आप के उम्मीदवारों के भी बयान ईडी ने सबूत के तौर पर दिए हैं। डिजिटल एविडेंस है, जिससे यह साबित होता है कि करोड़ों रुपए गोवा चुनाव में खर्च किए गए।

भाजपा में आ जाएं तो एक ही दिन में छूट जाएंगे केजरीवालः आतिशी
इस बीच, दिल्ली की शिक्षा मंत्री और आप नेता आतिशी ने कहा, यदि जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की तरह भाजपा में शामिल हो जाएं, तो वह एक दिन में रिहा कर दिए जाएंगे। केजरीवाल कभी नहीं झुकेंगे। वह पूरे देश में आम आदमी के अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे, चाहे वह जेल के अंदर हों अथवा बाहर।





