पेपर लीक करने वालों को दस साल की जेल, एक करोड़ रुपये जुर्माना, मोदी सरकार ने लागू किया नया कानून
राज्य ब्यूरो मोहम्मद आसिफ खान संपादक बीरेंद्र कुमार चौधरी
देशभर में जारी प्रदर्शन के बीच सरकार ने नया कानून लागू किया है
21 जून से लागू हुआ पेपर लीक से जुड़ा कानून
फर्जी वेबसाइट जैसी अनियमितताओं पर कसा शिकंजा
पेपर लीक की घटनाओं को लेकर घिरी हुई है सरकार
नई दिल्ली। नीट यूजी और यूजीसी नेट पेपर लीक होने के बाद सरकार पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां एक तरफ छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष भी सरकार को घेर रहा है। इसी बीच सरकार ने पेपर लीक को लेकर केंद्र सरकार नया कानून लागू कर दिया है। जिसमें एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
दरअसल, केंद्र सरकार ने लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 यानी केंद्रीय भर्ती और केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए परीक्षाओं के लिए पेपर लीक विरोधी कानून को लागू कर दिया। कार्मिक मंत्रालय ने शुक्रवार को इसका गजट नोटिफिकेशन जारी किया। इस कानून के तहत अधिकतम दस साल की जेल और एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यह कानून 21 जून से लागू हो गया है।
The Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024 – the anti-paper leak law for examinations for central recruitment and entrance into central educational institutions, came into effect on Friday.
A gazette notification issued by the Ministry of Personnel, Public… pic.twitter.com/TMJhsDtcJ5
— ANI (@ANI) June 21, 2024
क्या है उद्देश्य
इस कानून का उद्देश्य सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं और गड़बड़ियों को रोकना है। इसके साथ ही इसमें फर्जी वेबसाइट जैसी अनियमितताओं के खिलाफ भी सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
CSIR UGC NET भी रद्द
नीट और नेट का पेपर लीक होने के बाद अब एनटीए ने सीएसआईआर-यूजीसी-नेट परीक्षा जून 2024 को स्थगित कर दिया है। यह 25 से 27 जून के बीच आयोजित होने वाली थी। इस परीक्षा की तारीख आगामी कुछ दिनों में घोषित की जाएगी।
रद्द कर दी थी UGC NET नेट परीक्षा
इधर, मंगलवार यानी 18 जून को हुए यूजीसी नेट 2024 परीक्षा को 19 जून को रद्द कर दिया गया था। इस एग्जाम को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही कराता है। सरकार ने परीक्षा में गड़बड़ी के कारण मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपी है।