दुर्ग: अफीम खेती मामला, निलंबित RAEO एकता साहू की सेवाएँ बहाल

 दुर्ग: अफीम खेती मामला, निलंबित RAEO एकता साहू की सेवाएँ बहाल

राज्य ब्यूरो मोहम्मद आसिफ खान संपादक वीरेंद्र कुमार

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दुर्ग: अफीम खेती मामला, निलंबित RAEO एकता साहू की सेवाएँ बहाल

दुर्ग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में बहुचर्चित अवैध अफीम खेती मामले में निलंबित की गई ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (RAEO) एकता साहू को बहाल कर दिया गया है। संभागायुक्त (कमिश्नर) के निर्देश के बाद विभाग ने उनकी बहाली का आदेश जारी किया है।

क्या था पूरा मामला?

यह मामला मार्च 2026 का है, जब दुर्ग जिले के समोदा गांव में एक भाजपा नेता के खेत में अवैध रूप से अफीम की खेती किए जाने का खुलासा हुआ था। इस बड़ी कार्रवाई के दौरान पुलिस और प्रशासन ने भारी मात्रा में अफीम के पौधे बरामद किए थे। जाँच के दौरान गिरदावरी रिपोर्ट और सरकारी रिकॉर्ड में विसंगतियाँ पाई गई थीं।

निलंबन और आरोप

ड्यूटी में लापरवाही और गलत रिकॉर्ड दर्ज करने के आरोप में तत्कालीन ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एकता साहू को शासन द्वारा निलंबित कर दिया गया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने अपने क्षेत्र के खेतों का सही निरीक्षण नहीं किया, जिसके कारण इतने बड़े पैमाने पर हो रही अवैध खेती की जानकारी प्रशासन से छिपी रही।

बहाली का आधार

निलंबन के बाद इस मामले की विभागीय जाँच की गई और एकता साहू ने संभागायुक्त के समक्ष अपनी अपील प्रस्तुत की थी। जाँच रिपोर्ट और तथ्यों की समीक्षा के बाद, संभागायुक्त ने निलंबन समाप्त करने के निर्देश दिए। विभागीय सूत्रों के अनुसार, जाँच में कुछ तकनीकी पहलुओं और विभागीय प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें पुनः सेवा में लेने का निर्णय लिया गया है।