दुर्ग: 1.60 लाख के बदले मांगे 22 लाख, पदमनाभपुर पुलिस ने सूदखोर हरीश पारख को भेजा जेल

 दुर्ग: 1.60 लाख के बदले मांगे 22 लाख, पदमनाभपुर पुलिस ने सूदखोर हरीश पारख को भेजा जेल

राज्य ब्यूरो मोहम्मद आसिफ खान संपादक वीरेंद्र कुमार

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दुर्ग: 1.60 लाख के बदले मांगे 22 लाख, पदमनाभपुर पुलिस ने सूदखोर हरीश पारख को भेजा जेल

दुर्ग। जिले में सूदखोरी के खिलाफ चलाए जा रहे कड़े अभियान के तहत पदमनाभपुर थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक ऐसे सूदखोर को गिरफ्तार किया है, जिसने बीमारी की मजबूरी का फायदा उठाकर 1 लाख 60 हजार रुपये के कर्ज के बदले 22 लाख रुपये की अवैध मांग की थी।

मजबूरी का उठाया फायदा

पीड़ित ने अपनी शिकायत में बताया कि खराब स्वास्थ्य के कारण उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। इसी दौरान उसने आरोपी हरीश पारख से 1.60 लाख रुपये उधार लिए। आरोपी ने न केवल 10 प्रतिशत का भारी ब्याज तय किया, बल्कि समय पर भुगतान न होने पर रकम दोगुनी करने की धमकी भी दी।

3.20 लाख चुकाने के बाद भी नहीं भरा पेट

पीड़ित के अनुसार, वह मूलधन और ब्याज मिलाकर अब तक कुल 3 लाख 20 हजार रुपये चुका चुका था। इसके बावजूद आरोपी का लालच कम नहीं हुआ। उसने पीड़ित के भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के 11 खाली हस्ताक्षरित चेक अपने पास रख लिए और इन्हीं के आधार पर 22 लाख रुपये की मांग करते हुए मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया।

पुलिस की कार्रवाई और गिरफ्तारी

लगातार मिल रही धमकियों से तंग आकर पीड़ित ने पदमनाभपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296, 351(2), 308(2) और छत्तीसगढ़ कर्जा अधिनियम की धारा 4 के तहत मामला दर्ज किया।

 

दस्तावेज और चेक जब्त

पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से:

11 हस्ताक्षरित चेकबुक

इकरारनामा

साहूकारी लाइसेंस जब्त किया है।

आरोपी हरीश पारख को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।