रात 10 बजे के बाद धीरे बजेंगे म्यूजिक सिस्टम, एक बजे तक आयोजन करना होगा बंद
राज्य ब्यूरो मोहम्मद आसिफ खान संपादक बीरेंद्र कुमार चौधरी
नए साल के जश्न को लेकर एसएसपी ने होटल, रेस्टोरेंट और क्लब संचालकों की ली बैठक।
म्यूजिक सिस्टम बंद न करने की दशा में साउंड धीमा करना होगा, आवाज बाहर सुनाई न दे।
न्यू ईयर पार्टी के दौरान रात 12.30 बजे से एक बजे तक शराब पिलाने की होगी इजाजत।
रायपुर। राजधानी में 31 दिसंबर की रात नए साल के जश्न पार्टी के लिए 15 से ज्यादा होटल, रेस्टोरेंट और क्लब ने अनुमति मांगी है। पार्टी के दौरान एक दिन शराब पिलाने के लिए भी अनुमति मांगी जा रही है। इसके लिए आबकारी विभाग में अर्जी दी गई है।
प्रशासन और पुलिस की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार सभी को अनुमति तो दी जा रही है। मगर, म्यूजिक सिस्टम रात 10 बजे बंद करने की चेतावनी दी जा रही है। वहीं, म्यूजिक सिस्टम बंद न करने की दशा में साउंड इतना धीमा करना होगा, ताकि उसकी आवाज बाहर तक सुनाई न दे।
म्यूजिक सिस्टम के साउंड से आसपास रहने वालों को किसी तरह से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। न्यू ईयर पार्टी के दौरान रात 12.30 बजे से एक बजे तक शराब पिलाने की अनुमति देने का प्रावधान रखा गया है। एसएसपी डॉ. लाल उम्मेद सिंह ने होटल, क्लब और रेस्टोरेंट संचालकों की बैठक लेकर जानकारी दी।
20 जगह बनेंगे चेक प्वाइंट
शहर में नए साल में जिन-जिन बड़े होटलों और रेस्टोरेंट में नए साल के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, उन सभी की निगरानी सीसीटीवी कैमरों से की जाएगी। चौक-चौराहों पर आइटीएमएस के कैमरों से नजर रखी जाएगी। तीन सवारी या नशे में गाड़ी चलाने वालों की सीधे गाड़ी जब्त की जाएगी।
पुलिस ने शहर के 20 ऐसी जगहों की पहचान कर ली है, जहां नए साल में हुड़दंग मचाया जाता है या युवा वहां पहुंचकर नशा करते हैं। इन सभी जगहों पर इस तरह के लोगों को रोकने के लिए 20 चेक प्वाइंट बनाए जाएंगे।
सख्ती और होगी कार्रवाई
20 चेक प्वाइंट पर ब्रीथ एनालाइजर से नशे में गाड़ी चलाने वालों की जांच होगी।
होटल, रेस्टोरेंट, बार और ढाबे तय समय पर बंद नहीं हुए, तो लाइसेंस निरस्त।
जहां आयोजन होंगे, वहां के संचालकों को ही पार्किंग की व्यवस्था करनी होगी।
सड़कों पर या कार में शराब पीने वालों के खिलाफ तुरंत दर्ज होगी एफआइआर।
होटल में रुकने वालों की जानकारी रखनी होगी, नहीं रखने पर होगी कार्रवाई।