दो दिन तक चिकन-मटन की दुकानें रहेगी बंद, आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई…

 दो दिन तक चिकन-मटन की दुकानें रहेगी बंद, आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई…

राज्य ब्यूरो मोहम्मद आसिफ खान संपादक बीरेंद्र कुमार चौधरी

 

रायपुर नगर निगम के संपूर्ण परिक्षेत्र में स्थित पशु वध गृह और सभी मांस बिक्री दुकानों को बंद रखे जाने का रखा जाएगा। वहीं किसी भी दुकान में मांस बिक्री करते पाए जाने पर जब्ती और कार्रवाई की जाएगी।

 

रायपुर। रायपुर में 2 दिन मीट बेचने पर रोक लगाई गई है। 7 सितंबर गणेश चतुर्थी और 8 सितंबर पर्युषण पर्व के अंतिम दिवस पर पूरे प्रदेश में नॉनवेज की बिक्री पर रोक रहेगी। सभी मीट दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। बिक्री किए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

आदेश के मुताबिक रायपुर नगर निगम के संपूर्ण परिक्षेत्र में स्थित पशु वध गृह और सभी मांस बिक्री दुकानों को बंद रखे जाने का रखा जाएगा। वहीं किसी भी दुकान में मांस बिक्री करते पाए जाने पर जब्ती और कार्रवाई की जाएगी।

रायपुर नगर निगम के आदेश के मुताबिक 7 और 8 सितंबर के अलावा ,14 सितंबर डोल ग्यारस, अनंत चतुर्दशी 17 सितंबर और उत्तम क्षमा पर्व 18 सितंबर को भी रायपुर में मांस-मटन विक्रय की दुकानों को बंद रखा जाएगा।

रायपुर नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी तृप्ति पाणिग्रही ने सभी जोन के स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षकों को आदेश का पालन करने के लिए कहा है। वहीं संबंधित क्षेत्र में लगातार निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं।