बलौदाबाजार हिंसा में प्रशासन की आम लोगों से अपील, शांति भंग करने वालों की दें जानकारी, गोपनीय रखी जाएगी पहचान
राज्य ब्यूरो मोहम्मद आसिफ खान संपादक बीरेंद्र कुमार चौधरी
जानकारी देने वाले व्यक्ति की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी
स्थिति को देखते हुए बलौदाबाजार में धारा 144 अब 20 तक लागू
रायपुर। बलौदाबाजार भाटापारा जिला प्रशासन ने सभी जिलेवासियों से अवैधानिक, गैर कानूनी या लोक शांति भंग करने वालों की जानकारी कंट्रोल रूम में देने की अपील की है। अपील में कहा गया है कि ग्राम पंचायत, नगर पंचायत या नगर पालिका क्षेत्र में कोई भी समूह या संगठन अवैधानिक, गैरकानूनी या शांति को भंग करने की दृष्टि से कोई रणनीति बना रहा हो या बैठक कर रहा हो तो उसकी जानकारी तत्काल जिला कंट्रोल रूम नंबर 94791-90629 में देवें। ताकि उनके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जा सके।
जानकारी देने वाले व्यक्ति की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी। जिला प्रशासन ने कहा है कि आइए हम सब एक आदर्श नागरिक होने का परिचय देवे और अपने जिले को शांति,सद्भाव, सामाजिक समरसता और विकास की एक मिसाल बनाएं।
बलौदाबाजार में धारा 144 अब 20 तक लागू
इससे पहले बलौदाबाजार शहर में धारा 144 को एक बार फिर बढ़ाया गया है। कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया है। 10 जून को संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में हुई घटना के परिप्रेक्ष्य में संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में कार्यरत अधिकारियों-कर्मचारियों सहित जिला मुख्यालय बलौदाबाजार के निवासियों में भय के वातावरण को देखते हुए संयुक्त जिला कार्यालय कार्यालयीन आदेश दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत नगरपालिका बलौदाबाजार सीमा क्षेत्र में धारा 144 (1) व (2) 10 जून रात नौ बजे से 16 जून मध्यरात्रि 12 बजे तक लागू किया था, जिसे बढ़ाकर 17 जून सायं चार बजे से 20 जून मध्यरात्रि 12.00 बजे तक कर दिया गया है।
उक्त धारा नगरपालिका सीमा क्षेत्र बलौदाबाजार में प्रभावशील होगा। पुलिस अधीक्षक बलौदाबाजार-भाटापारा द्वारा अपने प्रतिवेदन दिनांक 16 जून के माध्यम से घटना स्थल क्षेत्र संवेदनशील होने के कारण शांति एवं व्यवस्था बनाये रखने व शासकीय कार्य सुगमता से सम्पन्न कराये जाने के लिए संबंधित क्षेत्रों को धारा 144 (1) (2) द.प्र.सं.के अंतर्गत प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करने बाबत् अनुरोध किया गया है।