गैर कानूनी है ये टायर फाडू ब्रेकर: RTI के जवाब में ट्रैफिक पुलिस ने बताया- नियमों में नहीं है प्रावधान…

 गैर कानूनी है ये टायर फाडू ब्रेकर: RTI के जवाब में ट्रैफिक पुलिस ने बताया- नियमों में नहीं है प्रावधान…

राज्य ब्यूरो मोहम्मद आसिफ खान संपादक बीरेंद्र कुमार चौधरी

 

 

 

रायपुर। रांग साइड (गलत दिशा) में वाहन चलाने वालों को रोकने के लिए राजधानी रायपुर की कुछ सड़कों पर टायर फाडू स्‍पीड ब्रेकर (टायर किलर्स) लगाए गए हैं। इसकी वजह से कई लोगों के दो और चार पहिया वाहनों के टायर फट चुके हैं। अब ट्रैफिक पुलिस ने बताया है कि यातायात नियमों में इस तरह के टायर फाडू ब्रेकर का कोई प्रावधान नहीं है।

आरटीाई कार्यकर्ता कुणाल शुक्‍ला ने इस संबंध में रायपुर यातायात पुलिस के उप अधीक्षक कार्यालय से आरटीआई में जानकारी मांगी थी। इसके जवाब में बताया गया है कि टायर फाड़ने वाला स्‍पीड ब्रेकर लाए जाने के संबंध में मोटर व्‍हीकल एक्‍ट में कोई प्रावधान नहीं है। बता दें क‍ि इस तरह के स्‍पीड ब्रेकर एक्‍सप्रेस वे पर लगाए गए हैं।