एसीबी की हिरासत में अनवर ढेबर, आठ महीने पहले मिली थी जमानत
राज्य ब्यूरो मोहम्मद आसिफ खान संपादक बीरेंद्र कुमार चौधरी
रायपुर। : दो हजार करोड़ रुपये के शराब घोटाले में जमानत पर चल रहे होटल कारोबारी अनवर ढेबर को एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने हिरासत में ले लिया है। आठ महीने पहले ही अनवर को जमानत मिली थी। वहीं इसी मामले के दूसरे आरोपित ट्रांसपोर्टर अरविंद सिंह के जमानत पर जेल से छूटते ही एसीबी ने गुरुवार को उसे गिरफ्तार कर लिया। उसे जज निधि शर्मा तिवारी की कोर्ट में पेश किया।
एसीबी ने आवेदन पेशकर पूछताछ के लिए दस अप्रैल तक रिमांड मांगी। एसीबी-ईओडब्ल्यू की विशेष कोर्ट ने चार दिन यानी आठ अप्रैल तक रिमांड मंजूर कर उसे एसीबी को सौंप दिया। मंगलवार को हाई कोर्ट ने अरविंद को जमानत दी थी। करीब 10 महीने पहले उसे ईडी ने दुर्ग से गिरफ्तार किया था।
शराब घोटाला: चार दिन की रिमांड पर ट्रांसपोर्टर अरविंद सिंह
एसीबी की ओर से जानकारी दी गई कि आबकारी घोटाले में ब्यूरो में दर्ज 7,12 भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 420, 467, 468, 471, 120 बी केस की विवेचना के लिए अवंती विहार निवासी भिलाई स्टील प्लांट में यार्ड मास्टर के पद पर कार्यरत रहे अरविंद को गिरफ्तार कर पूछताछ करने कोर्ट से चार दिन की रिमांड पर लिया गया है।
इधर, गिरफ्तार अनवर ढेबर के स्वजन शाम उससे मिलने एसीबी कार्यालय पहुंचे। मास्टर माइंड ये तीन: ईओडब्ल्यू में दर्ज एफआइआर में आइएएस अनिल टुटेजा, अरुणपति त्रिपाठी और अनवर ढेबर को घोटाले का मास्टर माइंड बताया गया है।
एफआइआर में शामिल आइएएस और अन्य अफसर तथा कुछ और लोग सहयोगी की भूमिका में थे। घोटाले से होने वाली आमदनी का बड़ा हिस्सा इन्हीं तीनों को जाता था। जब यह घोटाला हुआ, तब टुटेजा वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के संयुक्त सचिव थे।