103 प्रेसर हार्न और मोडिफाइड सायलेंसर जप्त, राजसात कर नष्टीकरण कार्यवाही के लिए भेजा गया विस्तृत प्रतिवेदन

राज्य ब्यूरो मोहम्मद आसिफ खान, संपादक वीरेंद्र चौधरी

जांजगीर चांपा। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार रेंज स्तरीय मिटिंग लिया गया जिसमें बिन्दुवार निर्देश दिये गयें है – 01. थानावार सूची बनायी जावें जिसमें मालिक का विवरण, डीजे की जानकारी, प्रेसर हार्न, सायलेंसर की जानकारी रहें एवं नियम विरूद्ध डीजे / प्रेसर हार्न उपयोग करने वाले के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जावें। 02. ध्वनी प्रदुषण संबंधित प्रावधानों का पहली बार उलंघन किया जा रहा है अथवा दूसरी बार, यदि पहली बार उलंघन किया है तो उसे ऑनलाईन दर्ज करे ताकि, दूसरी बार उंलघन होते ही पता चले, क्योकि पहली बार संबंधित न्यायालय में सुनवाई होगी लेकिन दूसरी बार उलंघन पायें जाने पर माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवायी होगी।

03. ध्वनी मापक यंत्र से साक्ष्य एकत्रित किया जाए। विडियोग्राफी से भी साक्ष्य लिया जाए और उसे संबंधित प्रकरण के साथ प्रस्तुत किया जाए। 04. बिना अनुमति के मोडिफाइड वाहनो पर तत्काल कार्यवाही की जावे, यदि वाहन अनुमति का है और उसके ध्वनी प्रदुषण किया जा रहा है तो उस पर भी कार्यवाही होगी। ऐसे ध्वनी प्रदुषण फैलाने वाले यंत्र को वाहन से उतरवाया जाए, सख्ती से कार्यवाही किया जाए। वाहनों के विरूद्ध पहले से कार्यवाही की जावेगी तो ज्यादा असरकारण होगी।

जांजगीर पुलिस द्वारा प्रेशर हार्न/बुलेट सायलेंसर में तेज आवाज चालने वाले के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है, इसी क्रम में ध्वनी प्रदुषण को दृष्टिगत रखते हुए रोकथाम के लिए कार्यवाही किया जा रहा है। दिनांक 23-24.01.2024 को कार्यवाही के दौरान रॉयल एनफिल्ड शो-रूम चाम्पा के संचालक के कब्जे से मोडिफाई सायलेंसर 29 नग एवं मद्रास रायल एनफिल्ड गैरेज जांजगीर से 74 नग कुल 103 मोडिफाईड सायलेंसर को बरामद किया जाकर नियमानुसार धारा 102 जाफौ. के तहत कार्यवाही की गई है।

उपरोक्त कार्यवाही में रक्षित निरीक्षक प्रदीप कुमार जोशी यातायात प्रभारी जांजगीर, निरीक्षक मनीष सिंह परिहार थाना प्रभारी चाम्पा, निरीक्षक उमेश वैष्णव थाना प्रभारी जांजगीर एवं प्रआर प्रकाश राठौर, आरक्षक शंकर राजपूत माखन साहू, डिकेश्वर साहू थाना चाम्पा का सराहनीय योगदान रहा।