चेक बाउंस मामले में महिला आरोपी को 2 साल का सजा

रिपोर्टर वीरेन्द्र चौधरी की रिपोर्ट भिलाई दुर्ग से,

दुर्ग- दुर्ग जिला न्यायालय में न्यायाधीश सविता सिंह ठाकुर की अदालत में प्रकरण क्रमांक 37719/2018 , बैंक से लिए गए हाउसिंग लोन भुगतान स्वरूप बैंक को दिया गया चेक बाउंस होने पर N I T एक्ट के तहत महिला आरोपी श्रीमती सीमा वरेटवार को 2 वर्ष का साधारण कारावास 1 लाख 20 हजार रुपए प्रतिकार राशि से दंडित किया है। परिवादी ग्रामीण बैंक शाखा सुपेला की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शफीक खान ने पैरवी की थी। वार्ड नंबर 52 न्यू आदर्श नगर दुर्ग निवासी सीमा वरेटवार पति नीरज कुमार वरेटवार ने 26 अप्रैल 2016 को परिवादी छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक शाखा सुपेला से 13 लाख 50 हजार रुपए का लोन लिया था इसके एवज में आवेदन, जमानत नामा आवश्यक दस्तावेज आदि निष्पादित किया गया था। बैंक क्षेत्रीय प्रबंधक श्री मदन पाल सिंह ने बताया कि उक्त महिला आरोपी ने हाउसिंग लोन की बचत किस्त राशि भुगतान स्वरूप परिवादी बैंक को 6 नवंबर 2018 की तारीख का 60 हजार रुपए का ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा बोरसी रोड का चेक दिया था । बैंक प्रबंधक द्वारा जब उक्त चेक को जमा किया गया तो खाते में रकम न होने की वजह से चेक बाउंस हो गया था। इसके उपरांत बैंक प्रबंधक में बैंक के अधिवक्ता शफीक खान के माध्यम से रजिस्टर्ड डाक नोटिस प्रेषित किया था किंतु महिला आरोपी ने उक्त नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया था।