महासमुंद में गौ माता के साथ अश्लील हरकत: ग्रामीणों ने आरोपी को नग्न हालत में रंगे हाथ पकड़ा, पुलिस ने दर्ज की FIR

 महासमुंद में गौ माता के साथ अश्लील हरकत: ग्रामीणों ने आरोपी को नग्न हालत में रंगे हाथ पकड़ा, पुलिस ने दर्ज की FIR

राज्य ब्यूरो मोहम्मद आसिफ खान संपादक वीरेंद्र कुमार

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महासमुंद में गौ माता के साथ अश्लील हरकत: ग्रामीणों ने आरोपी को नग्न हालत में रंगे हाथ पकड़ा, पुलिस ने दर्ज की FIR

 

 

महासमुंद। जिला मुख्यालय के खरोरा थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 08 से एक दिल दहला देने वाली और मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक युवक द्वारा गौ माता के साथ अश्लील हरकत और दुष्कर्म (अनाचार) करने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों और प्रत्यक्षदर्शियों ने आरोपी को मौके पर ही रंगे हाथ पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

भोजन के बाद टहल रहे दोस्तों ने देखा घिनौना कृत्य

प्राप्त जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता बिट्टू ठाकुर जय साहू ईश्वर यादव (पिता लक्ष्णीय यादव, उम्र 24 वर्ष) अपने दोस्तों रविंद चंद्राकर और नितेश यादव के साथ रात्रि भोजन करने के बाद टहल रहे थे। इसी दौरान उनके मित्र महेंद्र यादव ने उन्हें फोन कर तुरंत एक स्थान पर बुलाया। जब तीनों दोस्त मौके पर पहुँचे, तो उन्होंने देखा कि आरोपी धनेन्द्र बरिहा (पिता सगुन बरिहा) एक गाय के साथ अत्यंत घिनौनी और अश्लील हरकत कर रहा था।भागने की कोशिश में नाली के पास गिरा आरोपीप्रत्यक्षदर्शियों ने जैसे ही आरोपी को रंगे हाथ देखा, उन्होंने जोर से आवाज लगाई। आवाज सुनकर आरोपी धनेन्द्र बरिहा घबरा गया और उसी नग्न अवस्था में भागने लगा। भागने के प्रयास में वह सड़क किनारे बनी एक नाली के पास अनियंत्रित होकर गिर गया, जिससे उसे चोटें भी आईं। सजग ग्रामीणों और दोस्तों ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को मौके पर ही धर दबोचा।

112 की टीम नहीं पहुँची, तो खुद पकड़कर थाने लाए

घटना के तुरंत बाद प्रत्यक्षदर्शियों ने आपातकालीन पुलिस सेवा डायल 112 को सूचना दी। काफी समय इंतजार करने के बाद भी जब 112 की टीम मौके पर नहीं पहुँची, तो प्रार्थी ईश्वर यादव, रविंद चंद्राकर, नितेश यादव, खिलेन्द्र चंद्राकर और महेंद्र यादव आरोपी को पकड़कर सीधे महासमुंद पुलिस थाने लेकर पहुँचे।

धार्मिक भावनाओं को पहुँची ठेस, पुलिस ने दर्ज किया मामला

प्रार्थियों ने अपनी लिखित शिकायत में कहा है कि गौ माता हिन्दू धर्म में अत्यंत पूजनीय हैं, और आरोपी के इस कृत्य से समस्त हिंदू समाज की धार्मिक आस्था को गहरी चोट पहुँची है।

प्रार्थी द्वारा पेश किए गए आवेदन पत्र और गवाहों के बयानों के आधार पर पुलिस ने आरोपी धनेन्द्र बरिहा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 299 (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना) तथा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11(1)(क) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। पुलिस मामले की आगे की कानूनी कार्रवाई और विवेचना में जुट गई है।