छत्तीसगढ़ में ‘भीम का मैंगो’ आइस कैंडी पर प्रतिबंध, जांच में मिला ‘असुरक्षित’

 छत्तीसगढ़ में ‘भीम का मैंगो’ आइस कैंडी पर प्रतिबंध, जांच में मिला ‘असुरक्षित’

राज्य ब्यूरो मोहम्मद आसिफ खान संपादक वीरेंद्र कुमार

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छत्तीसगढ़ में ‘भीम का मैंगो’ आइस कैंडी पर प्रतिबंध, जांच में मिला ‘असुरक्षित

रायपुर। छत्तीसगढ़ के खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ‘भीम का मैंगो (पैक्ड) ग्रीन कलर (मैंगो आइस कैंडी)’ के विक्रय पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़ रायपुर के कड़े निर्देशों के बाद यह कार्रवाई की गई है।प्रयोगशाला जांच में फेल हुआ उत्पादसैंपल जांच: विभाग ने इस मैंगो आइस कैंडी का नमूना जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला रायपुर भेजा था।

असुरक्षित घोषित:

खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट में इस उत्पाद को स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित (Unsafe) पाया गया है।कानूनी कार्रवाई: खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 और विनियम 2011 के तहत इस विशेष बैच नंबर के उत्पाद की बिक्री को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है।बिक्री पर रोक: जिले के सभी आइस कैंडी विक्रेताओं और दुकानों को इस उत्पाद को न बेचने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।

दंडात्मक कार्रवाई:

निरीक्षण के दौरान यदि कोई भी विक्रेता इस प्रतिबंधित कैंडी को बेचते हुए पकड़ा गया, तो उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

उपभोक्ताओं से प्रशासन की अपील

उपयोग न करें: विभाग ने आम जनता और अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों की सेहत को देखते हुए इस ग्रीन कलर मैंगो आइस कैंडी का उपयोग बिल्कुल न करें।

प्रशासन को दें सूचना: यदि आपको अपने आस-पास किसी दुकान या ठेले पर इस प्रतिबंधित उत्पाद की बिक्री होती दिखे, तो तुरंत इसकी जानकारी स्थानीय खाद्य प्रशासन विभाग को दें।क्या